क्वारेंटाइन पीरियड के दौरान बाहर निकले तो होगा मामला दर्ज
गुनाPublished: Mar 30, 2020 08:31:43 pm
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार हुई सख्त
क्वारेंटाइन पीरियड के दौरान बाहर निकले तो होगा मामला दर्ज
गुना. देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में हर दिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। स्थानीय प्रशासन को आदेशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने क्वारेंटाइन पीरियड के दौरान घर से बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इस आदेश के बाद स्थानीय पुलिस व प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है। पुलिस व प्रशासन की अलग-अलग मोबाइल टीमें शहर सहित अंचल के गांवों में गली-गली घूम रही हैं। उन्हें यदि इस दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वे उस पर सख्त कार्यवाही करेंगे।
जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 14 फरवरी के बाद विदेश से गुना लौटने वालों की संख्या 68 है। इसी तरह राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की संख्या भी सैकड़ों में हैं। इनमें करीब आधा सैकड़ा मजदूर ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 14 दिन अपने घर में ही सुरक्षित तरीके से रहने की सलाह दी थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मॉनीटरिंग स्वास्थ्य अमला नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि यह लोग अन्य लोगों को संक्रमित न कर दें इसलिए सरकार ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 271 के तहत 6 महीने की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। यह अपराध नॉ
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क्यों जरूरी है क्वारेंटाइन
क्वारेंटाइन का मतलब वो नियत समय है, जहां किसी भी बीमारी या उसके फैलने से रोकने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी को 14 दिन के होम क्वारेंटाइन की सलाह दे रहा है ताकि वायरस से होने वाले संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सकें। यह 14 दिन में खत्म हो जाएगा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की संक्रमण अवधि 14 दिन की ही होती है। इस बीच लोग एक दूसरे से नहीं मिले तो संक्रमित लोगों के ठीक होने के साथ ही खत्म हो जाएगा।