scriptदहेज लोभी पति को एक साल का कठोर कारावास | Dowry greedy husband gets one year rigorous imprisonment | Patrika News

दहेज लोभी पति को एक साल का कठोर कारावास

locationगुनाPublished: Mar 12, 2019 04:05:09 pm

Submitted by:

Narendra Kushwah

दहेज के दो लाख रुपए न देने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया था पत्नी को…

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दहेज लोभी पति को एक साल का कठोर कारावास

गुना। जेएमएफसी राघोगढ़ एसपी दुबे की अदालत ने वर्ष 2015 के दहेज मांगने वाले आरोपी पति दिनेश बैरागी को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि फरियादिया अनीताबाई ने 10 फरवरी 2015 को एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी जामनेर को दिया कि वह ग्राम मेरुखेड़ी की रहने वाली है। उसके पिता ने उसकी शादी करीब 6-7 साल पहले ग्राम टोडरा के दिनेश पुत्र राडछोड़दास बैरागी के साथ की थी। शादी के बाद उसका एक बच्चा गौरव (3) साल का है।

पिछले साल सावन के माह में उसके पति दिनेश बैरागी ने उससे कहा कि उसे पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया उसे पैसे की जरुरत है अपने पिता के यहां से दो लाख रुपए लेकर आए तब फरियादिया ने कहा कि उसके पिता गरीब है इसलिए वह दो लाख रुपए नहीं दे सकते तब उसके पति दिनेश ने उसे मारपीट कर अपने घर से भगा दिया।

करीब आठ माह से वह अपने मायके में अपने माता पिता के साथ ग्राम मेरुखेड़ी रह रही है। उक्त आवेदन पर से थाना जामनेर में अपराध क्रमांक 40/15 धारा 498 (क) भादवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय राघोग? के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वरिष्ठ एडीपीओ सुमनलता वर्मा ने पैरवी कर गवाह, साक्ष्य व विधिक दलीलों से आरोपी पति के अपराध साबित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय जेएमएफसी राघोगढ़ ने आरोपी दिनेश(31) पुत्र राडछोड़दास बैरागी निवासी ग्राम टोडरा थाना जामनेर तहसील मधुसूदनगढ़ को धारा 498 (क) के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

 

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