पिछले साल सावन के माह में उसके पति दिनेश बैरागी ने उससे कहा कि उसे पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया उसे पैसे की जरुरत है अपने पिता के यहां से दो लाख रुपए लेकर आए तब फरियादिया ने कहा कि उसके पिता गरीब है इसलिए वह दो लाख रुपए नहीं दे सकते तब उसके पति दिनेश ने उसे मारपीट कर अपने घर से भगा दिया।
करीब आठ माह से वह अपने मायके में अपने माता पिता के साथ ग्राम मेरुखेड़ी रह रही है। उक्त आवेदन पर से थाना जामनेर में अपराध क्रमांक 40/15 धारा 498 (क) भादवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय राघोग? के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वरिष्ठ एडीपीओ सुमनलता वर्मा ने पैरवी कर गवाह, साक्ष्य व विधिक दलीलों से आरोपी पति के अपराध साबित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय जेएमएफसी राघोगढ़ ने आरोपी दिनेश(31) पुत्र राडछोड़दास बैरागी निवासी ग्राम टोडरा थाना जामनेर तहसील मधुसूदनगढ़ को धारा 498 (क) के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।