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फीस बकाया तो विद्यार्थी को क्लास अटैंड करने या परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित

locationगुनाPublished: Mar 04, 2021 01:29:59 pm

Submitted by:

Narendra Kushwah

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेशसीबीएसई, आईसीएसई, माशिमं एवं बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों पर होगा लागू

फीस बकाया तो विद्यार्थी को क्लास अटैंड करने या परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित

फीस बकाया तो विद्यार्थी को क्लास अटैंड करने या परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित

गुना. अभिभावक व बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब बकाया फीस होने पर स्कूल प्रबंधन बच्चों को नियमित कक्षाओं में शामिल होने या परीक्षा देने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि मप्र शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। जो सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त सभी निजी विद्यालयों पर होगा लागू होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान एवं जबरन फीस की वसूली संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर में विभिन्न अशासकीय विद्यालयों एवं पालकों के संगठनों की फीस भुगतान से संबंधित याचिकाओं के संबंध में 4 नवंबर 2020 को दिए निर्णय के प्रमुख बिन्दुओं को आदेश में शामिल किया है।
जिसमें पहले बिन्दु के अनुसार निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए तथा 2020-21 के लिए संदर्भित परिपत्रों द्वारा नियत की गई फीस 6 समान किश्तों में ली जा सकेगी। यह 5 मार्च 2021 से प्रारंभ की जाकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी।
निजी विद्यालय प्रबंधन बकाया एरियर्स या लंबित फीस की किश्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑलाइन क्लास अथवा विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोकेंगे। यही नहीं इस आधार विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जा सकेगा।

अभिभावकों को यह भी छूट
यदि किसी अभिभावक को फीस भुगतान में कठिनाई हो रही है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपनी परेशानी से स्कूल प्रबंधन को व्यक्तिगत आवेदन देकर अवगत कराए। जिस पर प्रबंधन को सहानुभूति पूर्वक विचार कर निराकरण करना होगा।

सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण पर आदेश का असर नहीं
स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा नियत की गई फीस को अभिभावकों द्वारा समय अनुसार भुगतान करना होगा।

परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित
शुल्क भुगतान न करने के आधार पर या बकाया होने पर वर्ष 2021 की आगामी कक्षा 9 वीं से 12 वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया शुल्क के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा।

जबरन फीस वसूली की तो होगी कड़ी कार्यवाही
मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह निर्देश सभी सीबीएसई, आईसीएसई, मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा यदि निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है अथवा पालकों से जबरन फीस की वसूली संबंधी शिकायतें आती हैं तो संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
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