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शहीद आरक्षक अशोक उरैती के मामले में सुनवाई पूरी, तीन को आजीवन कारावास

locationगुनाPublished: Mar 16, 2020 09:30:14 pm

Submitted by:

praveen mishra

दो साल पूर्व पेशी से लौटते समय आरोपियों ने की थी हत्या

शहीद आरक्षक अशोक उरैती के मामले में सुनवाई पूरी, तीन को आजीवन कारावास

शहीद आरक्षक अशोक उरैती के मामले में सुनवाई पूरी, तीन को आजीवन कारावास

गुना। दो साल पूर्व शहीद हुए आरक्षक अशोक उरैती के मामले की सुनवाई न्यायालय में पूरी हो गई। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी माना, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजजा और भ्रष्टाचार अधिनियम की अदालत में हुई।
ये है मामला
गुना की जेल में पेट्रोल प प की लूट के मामले में बैरसिया के सेमरीकलां निवासी 23 वर्षीय लोकेश दांगी पुत्र जमुना लाल बंद था, जिसको 7 फरवरी 2०17 को पुलिस लाइन से हैड कांस्टेबल राजेश बघेल, आरक्षक अशोक उरैती और रामस्वरूप शिवपुरी पेशी पर ले गए थे। वहां से देर शाम वे रावत बस सर्विस की बस से गुना के लिए रवाना हुए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पाटई के पास दो अलग-अलग बाइक पर चार बदमाश बस का पीछा कर रहे थे। उन्होंने बस ड्रायवर को रोकने का इशारा भी किया। जैसे ही बस धीमी हुई तभी वे बस में चढ़ गए। बंदूकों से लैस इन बदमाशों को देख सभी यात्री सकते में आ गए थे। उन्होंने सीधे पुलिस पार्टी पर धावा बोल दिया। जिसमें आरक्षक अशोक उरैती पर बंदूक से फायर किए, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसमें एक आरक्षक भी घायल हो गया था। इस सबके बाद भी आरोपी लोकेश को पुलिस पार्टी ने नहीं छोड़ा था। शहीद का दर्जा प्राप्त आरक्षक की हत्या करने वाले आरोपियों को पकडऩे के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इनाम की घोषणा भी की थी। इस पूरे मामले में दस आरोपी थे।
कोर्ट में पेश हुआ था चालान
कैंट थाना पुलिस ने आरक्षक अशोक उरैती की हत्या के आरोपियों को पकडऩे के बाद इस मामले में चालान कोर्ट में पेश किया, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजजा व भ्रष्टाचार अधिनियम ने की। इस सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक परवेज अहमद खान ने शासन की और से पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सुनील कुशवाह पुत्र मुन्नालाल कुशवाह निवासी वरवटपुरा गुना, राज उर्फ अजयराव मराठा पुत्र रमेश राव मराठा आयु 3० साल निवासी गुड़ा-गुड़ी का नाका चक्की के पास ग्वालियर, लोकेश दांगी पुत्र जमुना प्रसाद दांगी आयु 25 साल निवासी ग्राम सेमरा बाबा जिला भोपाल को धारा 3०2 का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इसके अलावा अजय उर्फ राज मराठा को धारा 224/12० के आरोप में दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, आरोपी लोकेश दांगी को धारा 224/12० के आरोप में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, सुनील कुशवाह को धारा 224/12०, 225, 332,25 बी के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
इनको किया दोषमुक्त
आरक्षक अशोक उरैती हत्याकांड में साक्ष्य न मिलने पर प्रदीप उर्फ पिद्दी धाकड़ ग्राम भानगढ़ शिवपुरी, परमाल सिंह सोलंकी निवासी ऐंदवाड़ा शिवपुरी जितेन्द्र उर्फ जीतू शर्मा निवासी पीपलखेड़ी गुना, मुकेश प्रजापति निवासी मंडी के पास रूठियाई गुना, गणेश प्रजापति विासी शंकर कॉलोनी अशोकनगर, लल्लू जाट निवासी ग्राम रिछेरा गुना, और रंजीत सिंह निवासी याना गुना को बरी किया है।

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