इस मामले में कंपनी के चेयरमैन सुब्रत रॉय, वाइस चैयरमेन स्वप्ना रॉय, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जेबी रॉय और ओपी श्रीवास्तव, कंपनी का गुना शाखा प्रबंधक शंकरचरण श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रबंधक शिवाजी सिंह को आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी दूसरे प्रदेश के हैं, इसलिए अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया.
धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई करनेवाले विशेष न्यायाधीश ADJ सचिन घोष ने पुलिस के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया. उन्होंने सहारा प्रमुख सुब्रत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उनके साथ उनकी पत्नी स्वप्ना राय और कंपनी के अन्य डायरेक्टर के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया है.
यह भी पढ़ें : शिक्षा विभाग की तैयारी, ऑनलाइन हो सकती है परीक्षा
यह भी पढ़ें : साल का सबसे छोटा दिन, महज इतने घंटों में ही डूब जाएगा सूर्य
यह भी पढ़ें : टीचर का गंदा पाठ, अश्लील वीडियो दिखाकर छात्राओं का किया यौन शोषण