समयावधि पूरी फिर भी नहीं दिया पैसा, दर्ज कराया मामला
-उच्च स्तर से भी आए पत्र, इसके बाद भी आरोन में दर्ज नहीं हो रहा मामला
गुना। जहां एक ओर हाट रोड स्थित एक नामी-गिरामी कंपनी में जमा एफडी का समयावधि के बाद पैसा न देने पर ग्राहक की शिकायत पर सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी ओर आरोन पुलिस थाना प्रभारी उच्च स्तर से आए पत्रों के बाद भी एक कंपनी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को तैयार नहीं हैं। जबकि संबंधित ग्राहक न्याय पाने के लिए चक्कर लगाता घूम रहा है। पूर्व में भी देखा जाए तो गुना के कई लोगोंं को अलग-अलग चिटफण्ड कंपनियां प्रलोभन देकर लाखों रुपए लेकर भाग गईं हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।
पहला मामला
शहर की मटकरी कॉलोनी में रहने वाले राजेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय महेश कुमार शर्मा ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि हाट रोड स्थित पैसा जमा कराने वाली कंपनी में उन्होंने 10 मार्च 2018 को बीस-बीस हजार रुपए की पांच एफडी कुल 1 लाख रुपए और अपनी पत्नी सविता शर्मा के नाम से भी बीस-बीस हजार रुपए की पांच एफडी कुल एक लाख रुपए यह दो अलग-अलग एफडी की थी। उन्होंंने 10 एफडी इस कंपनी में कराई थी। मार्च 2021 में सभी एफडी मेच्योर हो चुकी हैं।
उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि एफडी के मेच्योर होने के बाद उन्होंने शाखा में भुगतान के लिए संपर्क किया तो प्रबंधक द्वारा आना-कानी की जाती रही। कई बार उनसे भुगतान के लिए कहा गया तो उन्होंने आज-कल करके टाल दिया। छह महीने हो जाने के बाद उनका भुगतान नहीं किया गया। अक्टूबर में तो कंपनी का ऑफिस ही अधिकतर बंद रहने लगा है। जब भी वहां जाते हैं तो कार्यालय बंद मिलता है। कंपनी के अधिकारियों के नम्बर भी अब बंद आने लगे हैं।
राजेश ने बताया कि और भी कई लोग हैं, जो अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। उनका भी भुगतान नहीं हो रहा है। ना तो कोई अधिकारी ऑफिस में बैठता है और न ही फोन उठता है। उन्होंने कोतवाली में शिकायत कर फिर दर्ज करने की मांग की थी। उनकी शिकायत पर कोतवाली में उस कंपनी के गुना प्रबंधक शंकरचरण श्रीवास्तव एवं ग्वालियर निवासी शिवाजी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है।
जी लाइफ चिटफण्ड कंपनी भी भागी
गुना शहर में जी लाइफ चिटफण्ड कंपनी में काफी लोगों ने पैसा जमा कराया था, यह कंपनी लोगों के पैसे लेकर भाग गई। इस कंपनी के खिलाफ सिटी कोतवाली में कुछ समय पूर्व मामला दर्ज कराया था। इस कंपनी के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की और मप्र निवेशकों के अधिनियम 2000 के तहत उनका पैसा वापस कराने की मांग को लेकर 18 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक के नाम से एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस कंपनी में लोगों का लाखों रुपया डूब गया है।
आरोन में दर्ज नहीं हो रहा मामला
ऐसे ही आरोन में रहने वाले अमन कुमार जैन पुत्र पवन कुमार जैन निवासी गुलाबगंज आरोन ने पैसा जमा कराने वाली एक कंपनी की शाखा आरोन में पैसा जमा किया था, मैच्योर हो जाने के बाद उसका पैसा वापस नहीं किया, इसको लेकर उन्होंने अपने अभिभाषक एमके शर्मा के जरिए जिला उपभोक्ता आयोग आदि में शिकायत की थी, जहां से आभा जैन और पवन कुमार जैन आदि को 30 मार्च तक भुगतान करने के आदेश दिए थे।
पवन और उनके अभिभाषक एमके शर्मा बताते हैं कि इस कंपनी के आरोन शाखा द्वारा की गई ठगी आदि की शिकायत के लिए मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्री समेत कई उच्च स्तर से पुलिस कार्रवाई के लिए पत्र आए, इसकी प्रति आरोन पुलिस थाने को दी, लेकिन अभी तक आरोन पुलिस थाने ने मामला दर्ज नहीं किया है।
अभिभाषक शर्मा बताते है कि इस कंपनी में सभी तरह के भुगतान करने के दिशा-निर्देश देने वाले शिवाजी सिंह ग्वालियर ही हैं। इनके खिलाफ ग्वालियर, शिवपुरी के अलग-अलग पुलिस थानों में मामला कायम है।
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