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महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने और महिला सशक्तिरण के लिए हरियाणा सरकार ने उठाए यह 10 ठोस कदम

locationगुडगाँवPublished: Jul 13, 2018 02:47:47 pm

Submitted by:

Prateek

प्रदेश सरकार द्वारा 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 2 फरीदाबाद में और एक-एक गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत व नूंह में खोले जाएंगे

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(चंडीगढ़): हरियाणा सरकार ने प्रदेश में महिला अपराध रोकने के लिए कुछ और सख्त कदम उठाए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरूवार को पंचकूला स्थित इंद्रधनुष सभागार में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित एक और सुधार कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इन दस कदमों की घोषणा की। उन्होंने कुछ तीखे अंदाज में कहा कि जो भी व्यक्ति माता-बहिन पर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली काट ली जाएगी।

 

महिला अपराध के खिलाफ 10 सख्त कदम

इन नए दस कदमों में बलात्कार और छेडछाड के मामलों के अभियुक्त की सभी सरकारी सुविधाएं निलंबित करना, इस तरह के मामलों की जांच एक माह व पन्द्रह दिन में पूरी करना, बलात्कार पीड़िता को निजी वकील की सुविधा प्रदान करना, छह नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलना, महिला गवाह को अगली तिथि न देना, दिन में विशेष गश्त की व्यवस्था, कन्या स्कूलों में महिला आत्मरक्षक निर्देशक की नियुक्ति करना, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, रात्रि में गश्त, यौन और लैंगिक हिंसा रोकने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल हैं।


दुर्गा शक्ति एप का लॉंच

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति एप का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किए गए विषय ‘मेरी सुरक्षा-मेरी जिम्मेवारी’ को भी लॉन्च किया, जो स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 4 सशक्त महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिनमें सिरसा, मयानाखेड़ा गांव की महिला बस ड्राइवर श्रीमती पंकज चौधरी, फरीदाबाद के धौंच गांव की पंच श्रीमती नजमा खान, झज्जर के बहारा गांव की श्रीमती कविता शर्मा, महेंद्रगढ़ जिले की श्रीमती मंजू कौशिक शामिल हैं।

 

आरोपी से छीन ली जाएगी सभी सुविधाएं

सीएम ने कहा कि प्रदेश में बलात्कार या छेड़छाड़ का जो भी अभियुक्त होगा उसके मुकदमे का निर्णय होने तक राज्य सरकार से उसे मिलने वाले राशन के अलावा बुढ़ापा या विकलांगता पेंशन, वजीफा, ड्राईविंग और आर्म लाईसैंस आदि सभी सुविधाएं निलम्बित रखी जाएंगी और अगर सजा हुई तो उसकी इन सुविधाओं की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको बंद होने की तिथि से सभी सुविधाएं का लाभ दिया जाएगा।

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