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LOCKDOWN EXTENSION: कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक विस्तार, अंतर्राज्यीय आवागमन में छूट

locationगुडगाँवPublished: Jun 02, 2020 10:12:39 pm

Submitted by:

Devkumar Singodiya

अब किसी प्रकार के ई-परमिट की आवश्यकता नहीं

गुरुग्राम. जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने जिले में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का विस्तार करते हुए कंटेनमेंट से बाहर के क्षेत्रों के लिए अनलॉक-1 के आदेश जारी किए हैं। इनमें लोगों तथा सामान के अंतर्राज्यीय आवागमन को छूट दी गई है तथा इसके लिए अब किसी प्रकार की अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

जिले में कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय होने तक प्रतिबंधित रखा जाएगा। मैट्रों रेल सेवा और शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। केवल ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी। होटल तथा अन्य सत्कार सेवाएं बंद रहेगी, केवल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों और क्वारनटाइन या आइसोलेशन सुविधाओं में रहने वाले लोगों को खाना इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा, बस अड्डो तथा रेलवे स्टेशनों पर चलाई जाने वाली कैंटीन भी खोली जा सकती हैं, लेकिन वहां से खाद्य वस्तुएं केवल ले जाई जा सकती है।

शिक्षण संस्थान और मेट्रो रेल सेवाएं रहेंगी बंद

प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, स्पा, बार व ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा अन्य ऐसे संस्थानों को भी रखा गया है अर्थात यहां सब गतिविधियां बंद रहेंगी। आदेशों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों तथा अन्य भीड़ वाले आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल तथा पूजा के स्थान भी पब्लिक के लिए बंद रहेंगे और किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।

इनकी सेवाएं रहेंगी जारी

मामूली प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों के संचालन की मंजूरी दी गई है और इनके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नही है। रेस्टोरेंट के किचन से केवल होम डिलीवरी या पका हुआ भोजन ले जाने की अनुमति है। सभी सरकारी तथा प्राईवेट कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूरी रखने को अनुमति दी गई है।

सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

उद्योग, वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं के मामले में जिलाधीश के आदेश में बताया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी परमिट शुदा दुकानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसके बाद रात 9 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उसे बंद करवाकर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिन स्थानों अथवा साईटों पर कामगार उपलब्ध हैं वहां निर्माण गतिविधियों को भी मंजूरी दी गई है।

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