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प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत अभी नहीं

locationगुडगाँवPublished: Nov 18, 2017 08:26:25 pm

सीबीआई ने भले ही प्रद्युम्न मर्डर के आरोपी 11वीं के छात्र को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन पिंटो परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है

Pradyumn Murder Case

चंडीगढ। सीबीआई ने भले ही प्रद्युम्न मर्डर के आरोपी 11वीं के छात्र को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन पिंटो परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। पिंटो परिवार को अभी जमानत नहीं मिल सकती इतना ही नहीं उनको सीबीआई हिरासत में भी ले सकती है। प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जहां सीबीआई ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। एंजेसी का कहना है कि उनकी जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर चल रही है और पिंटो परिवार को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि एंजेसी ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है और वे सहायता के लिए तैयार हैं। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को हाईकोर्ट में फाइल करें। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पिंटो की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सीबीआइ ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर है ओर पिंटो परिवार को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है।पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआइ की दलील का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआइ ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है और वो सहायता के लिए तैयार है।

प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। बता दें, पहले इस याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। इसके खिलाफ प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने के आदेश दिए। इन आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए वरुण ठाकुर ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर निर्धारित की थी। आज मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआइ को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को फ़ाइल करे। उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो ने अग्र्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

याचिका में तीनों ने कहा कि वे मुंबई में रहते हैं और उनका काम उच्च स्तर के निर्णय लेने का है। गुरुग्राम समेत अन्य सभी स्कूल स्थानीय प्रबंधन की निगरानी में चलते है, इसलिए उन्हें प्रद्युम्न हत्याकांड में अभियुक्त बनाया जाना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी।

इसमें स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की अनदेखी के मामले में दोषी मानते हुए स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रेयन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिली थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पांच दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी। इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था।

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