आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद यह त्रिपुरा हाईकोर्ट में भी पहुंच गया था, जहां विधायक की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। केस दर्ज होने के बाद विधायक के वकील अमित देबबर्मा ने दोनें पक्षों में सुलह कराने का काम किया। जिससें उनमें समझौता हो गया था। इसके बाद दोनों शादी करने का फैसला ले लिया और एक दूसरे के किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दर्ज कराने के लिए कहा।
विधायक ने कहा है कि उन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला से शादी कर ली है। यह विवाह चतुरदास देवता मंदिर में संपन्न हुआ। इसके बाद वकीन ने कहा कि विवाह से जुड़े दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी के पास जमा कराए जाएंगे और मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाएगा।
इससे पहले महिला ने शिकायत में लिखा था कि वो विधायक के चुनाव क्षेत्र रिमावेल्ली से आती है तथा सामाजिक कार्यों को लेकर उनके संपर्क में थी। इसी दौरान विधायक ने उसको शादी करने की बात कहकर दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में मुकर गए।