भवन निर्माण अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माणाधीन या निर्मित मकानों को वैध करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये अभियान चलाया- प्रदेशभर में अनुमति से अधिक बने मकानों को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग(समझौता शुल्क)अभियान चलाया जा रहा है. ग्वालियर में भी यह अभियान चल रहा है. भवन निर्माण अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माणाधीन या निर्मित मकानों को वैध करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये अभियान चलाया है.

522 लोगों ने कंपाउंडिंग के तहत नगर निगम के खाते में छह करोड़ 72 लाख रुपये जमा कराकर अपने मकानों को वैध कराया- ग्वालियर में अभी तक 25 क्षेत्रीय कार्यालयों से कंपाउंडिंग के नोटिस जारी किए जा चुके हैं. जानकारी के अनुसार 3500 लोगों को ये नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से 522 लोगों ने कंपाउंडिंग के तहत नगर निगम के खाते में छह करोड़ 72 लाख रुपये जमा कराकर अपने मकानों को वैध करा लिया है.
कंपाउंडिंग की दरों में एक अप्रैल से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी- इसके लिए आवेदक को ई-नगर पालिका पोर्टल पर मकान के दस्तावेज आनलाइन जमा करने होते हैं. कंपाउंडिंग की दरों में एक अप्रैल से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने वाली है. अप्रैल में जारी होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से राशि में 20 प्रतिशत कंपाउंडिंग दर में बढ़ोत्तरी की जाएगी. इसके साथ ही शासन द्वारा दी जा रही 20 फीसदी छूट भी खत्म हो जाएगी. निगमायुक्त किशोर कान्याल का कहना है एक अप्रैल के बाद कंपाउंडिंग नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.