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ग्राम पंचायत बहरारा जागीर के सरपंच की उम्र ५० साल से अधिक होने और लड़की की उम्र १३ साल के करीब होने से प्रशासन यह शादी दोनों पक्षों को समझाकर रुकवाई थी। इसके साथ ही सरपंच पद की गरिमा के विपरीत, नियम विरुद्ध और गैर जिम्मेदाराना काम करने के भी आरोप लगे। कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने इस पर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई और जांच के आदेश दिए थे।
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोनिया मीणा ने इसके बाद हिन्दू विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रविवार को सरपंच को पद से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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हेलीकॉप्टर को लेकर सुखियों में आई शादी का नाटकीय पटाक्षेप हुआ था। ग्राम पंचायत खेड़ा-हुसैनपुर के रोजगार सहायक के खिलाफ लड़की की ज्यादा उम्र की समग्र आईडी बनाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। आधार कार्ड भी ज्यादा उम्र का होने की जांच की जा रही है। है।
“सरपंच जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की से शादी का प्रयास गंभीर मामला था। इसमें जांच के बाद सरपंच को दोषी पाते हुए पद से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।”
सोनिया मीणा, सीईओ जिला पंचायत मुरैना