ग्वालियर। नदी पार टाल इलाके में एक साल पहले करण वाल्मीकि की हत्या कर उसके चेहरे को जला दिया गया था। पैसों के लेन-देन पर हुए झगड़े में उसकी हत्या हुई थी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी रोमी उर्फ गिर्राज पालवे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया । करण वाल्मीकि की 21 अक्टूबर 2018 की रात को हत्या हुई थी । उसकी पहचान न हो इसलिए आरोपी ने उसके चेहरे को भी जला दिया था। इस मामले में चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन मृतक की मां लक्ष्मी देवी ने 20 अक्टूबर की रात 10 बजे बेटे करण को सोनू बाथम और रोमी उर्फ गिर्राज पालवे के साथ शराब पीते देखा था इस मामले में सरकारी गवाह बने सोनू बाथम ने बताया उसने भी करण और रोमी के साथ शराब पी थी लेकिन वह कुछ समय बाद वहां से घर चला गया। पता चला है कि करण और रोमी के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद था नशे में रोमी ने पास ही पड़ी लकड़ी की फंटी से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जला दिया। दूसरे दिन मौके पर पहुंची मां ने अपने बेटे को कपड़ों के आधार पर पहचान लिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतक की मां के कथन को महत्वपूर्ण माना और इसी आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।