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प्रशासन सख्त, 42 जांच दल गठित, बिना मास्क वालों पर होगी कार्रवाई

locationग्वालियरPublished: Apr 05, 2021 11:45:46 pm

Submitted by:

Vikash Tripathi

मुरैना. कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन से एहतियाती उपाय सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। सोमवार को शहर में ४२ दल गठित कर दिए गए। यह दल बिना मास्क वाले लोगों को समझाएंगे भी और चालान भी काटेंगे। नगर निगम ने बड़ोखर और रुई की मंडी में तैनात कर्मचारियों के ड्यूटी पर न पहुंचने पर पांच दिन का वेतन का दिया है। इसके बावजूद नहीं सुधरे तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर नगरनिगम ने यह अभियान शुरू किया है।

प्रशासन सख्त, 42 जांच दल गठित, बिना मास्क वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन सख्त, 42 जांच दल गठित, बिना मास्क वालों पर होगी कार्रवाई

कोरोना गाइडलाइन के खुले उल्लंघन पर पत्रिका ने 04 अप्रैल को ही ‘कोरोना गाइड लाइन का न बाजार में अमल न दफ्तरों में, अधकारी भी बने लापरवाहÓ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद नगर निगम, पुलिस, प्रशासन और होमगार्ड की टीमों ने मिलकर संयुक्त जांच अभियान शुरू दिया है। इन दलों को सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया। शाम को पांच से सात बजे तक रोज चेकिंग होगी और चालान काटे जाएंगे। जुर्माना जमा न करने पर शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्रमांक-1 में खुली जेल बनाई गई है। सोमवार को बड़ोखर में ननि कर्मचारी दर्शन सिंह डंडोतिया ड्यूटी पर नहीं पहुंचे जबकि रुई की मंडी पाइंट से रामगोविंद मावई नदारत रहे। दोनों का पांच-पांच दिन का वेतन काटा गया है। मंगलवार को भी अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया जाएगा।
जनसुनवाई स्थगित
अब हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। वहीं शादी-समारोह बिना अनुमति नहीं होंगे और डीजे या बैंड-बाजे बजाने की अनुमति तो बिलकुल नहीं होगी। सोमवार को कलेक्टर बी कार्तिकेयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रशासन ने अप्रैल में शादी-समारोहों के साथ सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। अब मंदिर और मस्जिदों में एक साथ दर्शन व पूजा के लिए पांच से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं किसी भी धार्मिक आयोजन में मेला, झाकियां या पांडाल लगाने की अनुमति भी नहीं रहेगी। भागवत कथाएं भी नहीं आयोजित की जा सकेंगी। अंत्येष्टि के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
दुकानदारों का भी होगा चालान
बाजार में कोरोना गाइड लाइन के पालन के लिए भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को तय किया गया कि यदि कोई दुकानदार मास्क नहीं लगाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसका चालान काटा जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पर एक दिन और तीसरे बार में चार दिन के लिए दुकान सील्ड की जाएगी। इसके बावजूद मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया तो एक सप्ताह के लिए दुकान सील की जाएगी। जांच दलों को यह बता दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग कड़ी की जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट पर नहीं कर सकेंगे भोजन
एहतियाती उपायों में अब होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पैकिंग में घर ले जाने की अनुमति होगी। नाश्ते के ठेलों पर भी समूह में लोग खड़े होकर नाश्ता नहीं कर सकेंगे। बाहर से आने वाली बसों में भी चेकिंग की जाएगी। सब डिवीजन स्तर पर एक-एक कंट्रोल रूम स्थापित कर उसके दूरभाष या मोबाइल नंबर प्रसारित किए जाएंगे ताकि कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन की गोपनीय सूचनाएं भी मिल सकें।
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