GST : एडवांस टैक्स जमा करने में चूके तो भरनी पड़ेगी भारी भरकम पेनल्टी,यह है नियम
आयकर विभाग के एडवांस टैक्स जमा करने को लेकर लोगों में खलबली मची हुई है। क्योकि यदि समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी

ग्वालियर। आयकर विभाग के एडवांस टैक्स जमा करने को लेकर लोगों में खलबली मची हुई है। क्योकि यदि समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी तो होगा ही साथ ही उन पर भारी भरकम पेनल्टी भी लगाई जाएगी। आयकर विभाग के एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) जमा करने की अंतिम तारीख १५ मार्च है। एडवांस टैक्स समय पर जमा हो इसके लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को नोटिस भी थमाए थे।
अब करदाता सीए से संपर्क कर टैक्स की गणना करने में जुट गए हैं, जिससे जल्द से जल्द टैक्स जमा कराया जा सके है। जिन करदाताओं का कर दायित्व २५ हजार रुपए से अधिक आता है, वे इसके दायरे में आते हैं। अंतिम तारीख तक टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं को पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट
कंपनियों के लिए यह चौथी किस्त और अन्य करदाताओं के लिए तीसरी किस्त होगी। वरिष्ठ नागरिक और रिटायर्ड पेंशनधारी को एडवांस टैक्स जमा करने से छूट प्रदान की गई है।
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कब जमा होता है एडवांस टैक्स
करदाताओं को तीन किस्तों में अग्रिम कर जमा करना होता है। १५ सितंबर तक ३० प्रतिशत की रकम,१५ दिसंबर तक ६० प्रतिशत की रकम और १५ मार्च तक १०० प्रतिशत टैक्स जमा करना होता है। वहीं कंपनी करदाताओं को चार किस्तों में अग्रिम कर जमा करना होता है।
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यहां करें भुगतान
बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से इ-भुगतान।कागज के चालान से प्राधिकृत बैंकों में।
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लगेगा ब्याज
आयकर की धारा २३४ बी और २३४ सी के तहत यदि अग्रिम कर समय पर जमा नहीं किया तो १ फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज का भुगतान पेनल्टी के रूप में जमा करना पड़ता है।
"एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि १५ मार्च है। इसके चलते करदाता तैयारी में जुट गए हैं। तय समय के बाद जमा करने पर ब्याज की पेनल्टी भरनी पड़ेगी।"
अभिषेक गुप्ता, सीए
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