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अयोध्या के राम मंदिर पर आए फैसले के उपरांत जिला कलेक्टर ने जिले भर की आतिशबाजी दुकानें सप्ताह भर के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में शादी-बारातों में आतिशबाजी चलाई तो आयोजक प्रशासन की कार्रवाई की जद में आ सकता है। उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर से देव प्रवोधनी एकादशी के साथ ही हिन्दू समाज में शादी और बारातों का सिलसिला शुरू हो गया है।
अयोध्या के राम मंदिर पर आए फैसले के उपरांत जिला कलेक्टर ने जिले भर की आतिशबाजी दुकानें सप्ताह भर के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में शादी-बारातों में आतिशबाजी चलाई तो आयोजक प्रशासन की कार्रवाई की जद में आ सकता है। उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर से देव प्रवोधनी एकादशी के साथ ही हिन्दू समाज में शादी और बारातों का सिलसिला शुरू हो गया है।
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इसी क्रम में 9 नवम्बर को अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला आते ही कलेक्टर अनुग्रहा पी ने एक आदेश जारी किया, उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि अयोध्या का मामला संवेदनशील है, इसी के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर 9 से 15 नवम्बर तक जिले की समस्त आतिशबाजी की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी जाएं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा में निवासरत सभी व्यक्तियों को पटाखा चलाना प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे में अभी 9, 10, 14 नवम्बर को इस समय सीमा में शादी के मूहर्त पड़ेंगे, अगर इस दौरान किसी भी आतिशबाज ने या शादी समारोह के आयोजक ने आतिशबाजी चलाई तो वह कार्रवाई की जद में आ सकता है।
इसी क्रम में 9 नवम्बर को अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला आते ही कलेक्टर अनुग्रहा पी ने एक आदेश जारी किया, उक्त आदेश में उल्लेख किया गया है कि अयोध्या का मामला संवेदनशील है, इसी के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर 9 से 15 नवम्बर तक जिले की समस्त आतिशबाजी की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी जाएं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा में निवासरत सभी व्यक्तियों को पटाखा चलाना प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे में अभी 9, 10, 14 नवम्बर को इस समय सीमा में शादी के मूहर्त पड़ेंगे, अगर इस दौरान किसी भी आतिशबाज ने या शादी समारोह के आयोजक ने आतिशबाजी चलाई तो वह कार्रवाई की जद में आ सकता है।
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अनुमति मिली तो संभव आतिशबाजी
इस पूरे मामले पर जब एडीएम आरएस बालोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि उक्त आदेश के जारी होते ही किसी भी प्रयोजन से आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति इस आशय का आवेदन लगाता है कि उसके यहां शादी अथवा अन्य कोई आयोजन है, जिसमें आतिशबाजी होना है, तो उस आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर कलेक्टर की अनुमति मिल जाती है तो ही संबंधित व्यक्ति आतिशबाजी कर सकता है।
अनुमति मिली तो संभव आतिशबाजी
इस पूरे मामले पर जब एडीएम आरएस बालोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि उक्त आदेश के जारी होते ही किसी भी प्रयोजन से आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति इस आशय का आवेदन लगाता है कि उसके यहां शादी अथवा अन्य कोई आयोजन है, जिसमें आतिशबाजी होना है, तो उस आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर कलेक्टर की अनुमति मिल जाती है तो ही संबंधित व्यक्ति आतिशबाजी कर सकता है।