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सप्ताह में तीन दिन अस्पताल में सेवा करने की शर्त पर मिली जमानत

locationग्वालियरPublished: May 19, 2019 07:42:50 pm

Submitted by:

Rahul rai

सेवा कार्य के दौरान हर दो माह में तथा समय पूर्ण होने आरोपी जितेन्द्र सिंह तथा आरोपी के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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सप्ताह में तीन दिन अस्पताल में सेवा करने की शर्त पर मिली जमानत

ग्वालियर। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी जितेन्द्र सिंह गुर्जर को सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को दिसंबर 2019 तक जिला अस्पताल मुरार में सेवा कार्य करने की शर्त पर जमानत पर छोड़े जाने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए हैं। सेवा कार्य के दौरान हर दो माह में तथा समय पूर्ण होने आरोपी जितेन्द्र सिंह तथा आरोपी के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने यह आदेश आरोपी जितेन्द्र सिंह गुर्जर के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि मानव के अंदर संवेदनशीलता की प्रवृत्ति के साथ ही सेवा, प्रेम और दया की भावना भी अंदर रहती है, यह प्रकरण ऐसी प्रवृत्तियों को जगाने का एक प्रयास है। जिससे कि मनुष्य के अंदर की बुराई को समाप्त कर उसे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। आरोपी के अधिवक्ता विशाल त्रिपाठी ने न्यायालय ने आरोपी के आवेदन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी समाज में सेवा कार्य करना चाहता है। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद न्यायालय ने उक्त आदेश दिया।
एडवोकेट विशाल त्रिपाठी ने न्यायालय में आरोपी का जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी को बिलौआ थाने में दर्ज हत्या का प्रयास करने के एक मामले में 14 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह जेल में है। आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह झूठा है। उनकी ओर से कहा गया कि एसडीओपी डबरा ने इस मामले में जांच की जिसमें पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाकर कहा कि उसे निशाना बनाकर चार लोगों ने गोलियां चलाई थीं, लेकिन कोई गोली फरियादी को नहीं लगी और यहां तक कि मौके से कोई खाली कारतूस भी बरामद नहीं हुए थे। इस मामले में 24 अप्रेल 19 को चार्जशीट फाइल की जा चुकी है।
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि आरोपी को जिला अस्पताल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सुबह 9.30 बजे से एक बजे तक दिसंबर 19 तक सेवा कार्य करना होगा। सीएमएचओ उसे सेवा कार्य की अनुमति देंगे। सीएमएचओ ही तय करेंगे कि उससे किस प्रकार का सेवा कार्य कराया जाना है। न्यायालय ने आदेश की प्रति सीएमएचओ को भी भेजे जाने के निर्देश दिए।
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