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भीमसेना की रैली रद्द कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,लागू हुई धारा 144, पढ़ें पूरी खबर

locationग्वालियरPublished: Nov 14, 2017 01:54:50 pm

Submitted by:

monu sahu

सवर्ण समाज का एक प्रतिनिधि मण्डल 14 नवंबर को भिण्ड में निकाली जाने वाली रैली को प्रतिबंधित करने

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ग्वालियर/भिण्ड। सवर्ण समाज का एक प्रतिनिधि मण्डल 14 नवंबर को भिण्ड में निकाली जाने वाली रैली को प्रतिबंधित करने और सवर्णसमाज को अपनी रैली आयोजित करने की मांग को लेकर कलेक्टर से मिला। सवर्ण समाज के नेता भगवानदास सेंथिया बाबा, रक्षपालसिंह कुशवाह, राहुल भारद्वाज, दीपक चौधरी, विवेक पचौरी, गिर्राज पाडेय, आशीष पाठक, कल्लू बाजपेयी, जितेन्द्र करैया, नीरज त्रिपाठी, सौरभ भदौरिया, विनोद शर्मा, दिलीप मिश्रा, विनीत शर्मा आदि ने सवर्ण समाज के तकरीबन एक सैकड़ा लोगों के साथ सोमवार को दोपहर एक बजे जिला पंचायत दफ्तर में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी से भेंट की एवं उन्हें ज्ञापन दिया।
सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से कहा कि रैली अनुसूचित जाति समुदाय के नेता, भिण्ड जनपद पंचायत अध्यक्ष संजू जाटव के पति गजराज जाटव द्वारा आयोजित की जा रही है, जिनके साथियों द्वारा गत दिवस संपन्न हुई ऐसी ही एक अन्य रैली में ब्राह्मण समाज को खुले आम अपशब्द व गालियां दी गई थीं जिससे सवर्ण समाज और अनुसूचित जाति समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है।
अजा समुदाय के द्वारा १४ नवंबर आयोजित की जा रही ऐसी ही रैली में पुन: इसतरह की पुनरावृत्ति हो सकती है जिससे शहर का जातीय सद्भाव बिगड़ सकता है। अत: भीमसेना की प्रस्तावित रैली पर प्रतिबंध लगायाजाए साथ ही सवर्णसमाज को १४ नवंबर को रैली आयोजित करने की अनुमति दी जाए।
नहीं हो पाएगी रैली, कलेक्टर ने देर शाम को लागू की धारा 144
कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने पुलिस अधीक्षक प्रशान्त खरे के प्रतिवेदन पर से २८ नवंबर तक के लिए सोमवार देर शाम को शहर में धारा १४४ लागू करने का आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत कोई भी रैली या प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार 14 नवम्बर को अनुसूचित जाति समुदाय की ओर से भीम सेना द्वारा धरना, महापंचायत एवं रैली निकाली जाने की योजना है। इसी दिन बाल दिवस होने से स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक काय्रक्रम/रैली के आयोजन होंगे।
इससे नगर की शांति एवं आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रतिबंध के फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारेबाजी,उन्माद फैलाने वाले भाषण एवं भड़काऊ पर्चे छपवाकर नहीं बांट सकेगा न ही उक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट नहीं डाली जा सकेगी न उसको लाइक या फारवर्ड किया जा सकेगा।
ऐसा पाए जाने पर संबंधित गु्रप एडमिन भी जवाबदेह होगा। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति/समुदाय बिना अनुमति के रैली व आमसभा का आयोजन नहीं करेगा,न ही इस तरह का प्रयास करेगा।आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के खिलाफ भादवि की धारा 8 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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