प्रदेश में बीआइएस के कहां कितने लाइसेंस
- इंदौर - 20
- जबलपुर - 12
- भोपाल - 11
- ग्वालियर - 05 ये है नियम
भारत सरकार ने कई वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित किया है। ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पैकेजबंद पानी भी इसी में आता है। अनिवार्य प्रमाणन के तहत आने वाले उत्पादों का बिना आइएसआइ मार्क के निर्माण करना या उन्हें विक्रय करना या विक्रय के लिए भंडारण करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है।
- इंदौर - 20
- जबलपुर - 12
- भोपाल - 11
- ग्वालियर - 05 ये है नियम
भारत सरकार ने कई वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित किया है। ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पैकेजबंद पानी भी इसी में आता है। अनिवार्य प्रमाणन के तहत आने वाले उत्पादों का बिना आइएसआइ मार्क के निर्माण करना या उन्हें विक्रय करना या विक्रय के लिए भंडारण करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है।
दो श्रेणी में मिलता है आइएसआइ मार्क
दो तरह के बोतलबंद पानी की बिक्री की जाती है। इनमें एक मिनरल वाटर होता है तो दूसरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए बीआइएस से आइएसआइ-14543 मार्क तो मिनरल वाटर के लिए आइएसआइ-13428 मार्क लेना होता है। मिनरल वाटर प्राकृतिक तरीके से लिए गए पानी को टेस्ट करके बोतल में बंद करके बेचा जाता है। वहीं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोरबेल, नगर निगम के पानी को निकालकर आरओ की प्रक्रिया करके पैकेज बोतल बंद करके बेचा जाता है। जब तक पानी सीलबंद नहीं होता है तब तक वह किसी भी नियम की जद में नहीं आता है।
दो तरह के बोतलबंद पानी की बिक्री की जाती है। इनमें एक मिनरल वाटर होता है तो दूसरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए बीआइएस से आइएसआइ-14543 मार्क तो मिनरल वाटर के लिए आइएसआइ-13428 मार्क लेना होता है। मिनरल वाटर प्राकृतिक तरीके से लिए गए पानी को टेस्ट करके बोतल में बंद करके बेचा जाता है। वहीं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोरबेल, नगर निगम के पानी को निकालकर आरओ की प्रक्रिया करके पैकेज बोतल बंद करके बेचा जाता है। जब तक पानी सीलबंद नहीं होता है तब तक वह किसी भी नियम की जद में नहीं आता है।
फूड लाइसेंस का भी पता नहीं
ग्वालियर में सैकड़ों कंपनियां पानी की सप्लाई कर रही हैं। जो कि बोतल बंद पानी से लेकर पाउच व बड़े जार में भी भरकर लोगों को पानी की सप्लाई कर रही हैं। मजे की बात तो यह है कि ऐसी कंपनियों ने फूड के लाइसेंस भी नहीं लिए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ.संजीव खेमरिया ने बताया कि पानी बेचने वालों ने न के बराबर फूड के लाइसेंस लिए हुए हैं।
ग्वालियर में सैकड़ों कंपनियां पानी की सप्लाई कर रही हैं। जो कि बोतल बंद पानी से लेकर पाउच व बड़े जार में भी भरकर लोगों को पानी की सप्लाई कर रही हैं। मजे की बात तो यह है कि ऐसी कंपनियों ने फूड के लाइसेंस भी नहीं लिए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ.संजीव खेमरिया ने बताया कि पानी बेचने वालों ने न के बराबर फूड के लाइसेंस लिए हुए हैं।
दोनों विभागों में गफलत
भारतीय मानक ब्यूरो बोतलबंद पानी में फर्जी आइएसआइ मार्क लगाने या फिर नहीं लगाने पर कार्रवाई करता है। वहीं फूड विभाग सील पानी की जांच करने के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। कई बार पानी की जांच को लेकर दोनों विभाग में गफलत बनी रहती है।
भारतीय मानक ब्यूरो बोतलबंद पानी में फर्जी आइएसआइ मार्क लगाने या फिर नहीं लगाने पर कार्रवाई करता है। वहीं फूड विभाग सील पानी की जांच करने के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। कई बार पानी की जांच को लेकर दोनों विभाग में गफलत बनी रहती है।
एक्शन लिया जाएगा
बिना या फिर गलत आइएसआइ मार्क के यदि पानी बिक रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। बीआइएस बोतलबंद पानी में फर्जी आइएसआइ मार्क की जांच भी करता है। यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
- रमन कुमार त्रिवेदी, साइंटिस्ट, भारतीय मानक ब्यूरो
बिना या फिर गलत आइएसआइ मार्क के यदि पानी बिक रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। बीआइएस बोतलबंद पानी में फर्जी आइएसआइ मार्क की जांच भी करता है। यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
- रमन कुमार त्रिवेदी, साइंटिस्ट, भारतीय मानक ब्यूरो