ग्वालियरPublished: May 12, 2023 09:31:23 pm
दीपेश तिवारी
- सीबीआइ बोली: नर्सिंग ट्रेनिंग देने वाले अस्पताल में छात्रों का रिकॉर्ड नहीं, हाईकोर्ट ने कहा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बेच रहे हैं क्या?
- कोर्ट का सीबीआइ को आदेश-अस्पतालों से एफिडेविट लें
ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शुक्रवार को सीबीआइ ने 30 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की। इसमें 50 फीसदी सरकारी नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो 2018 की मान्यता नियमों की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, यह आंकड़े शॉकिंग हैं। एडवोकेट जनरल ने जो आंकड़े पेश किए थे, वह जानकारी गलत थी। कोर्ट ने सीबीआइ को बाकी 310 नर्सिंग कॉलेजों की जांच जारी रखने को कहा है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।