नौ साल से फरार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की जमानत खारिज
परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर पद पर कार्यरत आरोपी की जमानत याचिका को अजय सिंह द्वादशम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर ...

ग्वालियर . परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर पद पर कार्यरत आरोपी की जमानत याचिका को अजय सिंह द्वादशम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आरोपी-2011 से फरार था और 12 जनवरी-2021 को लगभग 09 साल बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर शासन की ओर से पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, आरोपी सचिन गुप्ता पर कंपनी में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ होकर धोखाधड़ी करने का आरोप है और पिछले 9 साल से फरार था ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है उसके फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने की।
ये था मामला
दरअसल, परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड 302 गणेश प्लाजा गोले के मंदिर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पंजीयन प्राप्त किए आम से विभिन्न तरीकों से धन संग्रह कर रही थी। कंपनी ग्वालियर जिले में 9 वर्षों से मवेशी खरीदने के नाम पर पैसा एकत्रित कर रही थी, लेकिन मवेशी खरीदने या उनके रहने का कोई प्रमाण-पत्र कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है और जो पैसा एकत्र किया उसका भी लेखा जोखा नहीं था। कंपनी ने उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं के नाम पर धन वृद्धि का लाभ देकर धन संग्रह किया, जबकि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। इस मामले में आरोपी सहित सह आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोला का मंदिर में मामला दर्ज किया गया था।
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