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किराये के मकानों में चली चिटफंड कंपनी, अब रुपए लौटाने का संकट

locationग्वालियरPublished: Jun 09, 2023 05:40:45 pm

जिला प्रशासन ने चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के रुपये लौटाने के लिए बड्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त करने का दूसरी बार प्रस्ताव भेजा है, लेकिन निवेशकों...

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किराये के मकानों में चली चिटफंड कंपनी, अब रुपए लौटाने का संकट
ग्वालियर. जिला प्रशासन ने चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के रुपये लौटाने के लिए बड्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त करने का दूसरी बार प्रस्ताव भेजा है, लेकिन निवेशकों को रुपया कैसे वापस मिल सकते उसका सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि कंपनियों के खातों में रुपये नहीं है। नीलामी के लिए संपत्तियां भी नहीं है। ये किराये के मकानों में चल रही थी।
जिला प्रशासन ने 2011 से 2012 के बीच 33 कंपनियों पर र्कारवाई की थी। उसके बाद जो चिटफंड कंपनियां सामने आईं, उन पर कार्रवाई जारी रखी। परिवार डेयरी के निवेशकों को छोड़ दूसरी कंपनियों के निवेशकों को रुपये नहीं मिले। वर्ष 2019 में बड्स एक्ट 2019 पारित किया गया। इस एक्ट के तहत निवेशकों को रुपये लौटाने के लिए समक्ष अधिकारी नियुक्त किया जाना है। चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों ने ठग पीडि़त जमाकर्ता परिवार के नाम से संगठन भी बनाया है। ये सक्षम अधिकारी नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। ताकि रुपये वापसी के लिए आवेदन पेश कर सकें।
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