यह है नियम
सहायक नगर निवेशक बनाने का आदेश भोपाल से जारी होता है लेकिन इसके लिए नगर निगम आयुक्त द्वारा नाम भेजे जाते हैं। इसके बाद ही अनुमोदन के बाद पद पर नियुक्ति की जाती है।
राजेश श्रीवास्तव, अपर आयुक्त नगर निगम
नगर निगम में सहायक सिटी प्लानर बनने के लिए कई लोग लाइन में लगे हैं। गुरूवार रात को भोपाल से एक आदेश जारी कर अस्थाई कर्मचारी को स्थाई कर उसे सहायक सिटी प्लानर बना दिया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो भोपाल में बैठे अधिकारियों ने कुछ ही घंटे में दूसरा आदेश जारी कर नियुक्ति को निरस्त कर दी। अब इस मामले की जांच चल रही है कि आखिर किसके कहने पर यह नियुक्ति की गई। जबकि नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित कर्मचारी का नाम सहायक सिटी प्लानर के लिए भेजा ही नहीं गया गया था।
ग्वालियर•Feb 14, 2020 / 10:19 pm•
Vikash Tripathi