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सख्त हुआ कोर्ट … नशे में वाहन चलाने वालों से इतना वसूल लिया जुर्माना

locationग्वालियरPublished: Oct 22, 2019 06:54:10 pm

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर न्यायालय सख्त हो गया है। नशे में वाहन चलाने वाले 17 लोगों पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना एक ही दिन में किया गया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से नशे में मोटर साइकिल, स्कूटर और कार चलाते हुए इन लोगों को पकड़ा था।

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सख्त हुआ कोर्ट … नशे में वाहन चलाने वालों से इतना वसूल लिया जुर्माना

ग्वालियर. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर न्यायालय सख्त हो गया है। नशे में वाहन चलाने वाले 17 लोगों पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना एक ही दिन में किया गया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से नशे में मोटर साइकिल, स्कूटर और कार चलाते हुए इन लोगों को पकड़ा था। सभी के प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवन कुमार पटेल ने इन लोगों पर जुर्माना किया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण इस पर रोक लगाए जाने के लिए नए कानून में जुर्माना बढ़ाया गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद ग्वालियर में इससे पूर्व आधा दर्जन से अधिक प्रत्येक पर दस हजार से 16 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा चुका है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी स्नेहलता चंदेल ने बताया कि न्यायालय ने वीरेन्द्र पर दस हजार, सनी पर 12 हजार रुपए, रामबरन पर दस हजार रुपए, रिंकू पर दस हजार रुपए, अमित पर दस हजार रुपए, इकबाल पर दस हजार रुपए, आनंद पर दस हजार रुपए, अनिल पर दस हजार रुपए, अरविंद पर दस हजार रुपए, रवीन्द्र पर शराब पीकर वाहन चलाने के अलावा दस्तावेज पेश नहीं करने पर 10,100 रुपए का जुर्माना किया गया। इसी न्यायालय ने वाहन चालक दिनेश पर 10,100 रुपए, गगन पर दस हजार रुपए, गौरव को 10100 रुपए, राजेश पर 13100 रुपए, अरुण पर 11000 और धर्मेन्द्र पर नशे में वाहन चलाने व दस्तावेज नहीं होने पर 11100 जुर्माना वसूला है। इसी तरह एक अन्य युवक पर भी दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
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