अपर सत्र न्यायाधीश डॉ कुलदीप जैन ने शिवसिंह जाटव सहित चारों आरोपी निवासीगण जाटव मोहल्ला हुरावली को भादसं की धारा ३०२ सहपठित ३४ के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। चारों को धारा ३२३ सहपठित ३४ के अपराध में भी एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
बेटे को बचाने आए पिता पर किया था हमला अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवेन्द्र सिंह यादव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी विचित्र सिंह ने थाना सिरोल में रिपोर्ट की कि २० जुलाई १७ को शाम करीब ७.३० बजे उसका बच्चा अन्नू उर्फ अरनव व अभियुक्त शिवसिंह जाटव का लडक़ा रौनक जाटव मोहल्ला हुरावली में बाहर खेल रहे थे। खेल-खेल में बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई। इसी बात पर से अभियुक्तगण शिवसिंह एवं उसकी पत्नी आशा, कमल उर्फ कमलेश जाटव व भारत जाटव रोड पर गालियां देने लगे। फरियादी ने उन्हें गाली देने से मना किया। तभी भारत जाटव ने उसे डण्डा मारा जो उसके सिर में लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। जब वह चिल्लाया तो उसे बचाने के लिए उसके पिता तेज सिंह, भाई रवि व मां रामश्री आई तो कमल उर्फ कमलेश ने एक बेसबॉल का डण्डा उसके पिता तेज सिंह के सिर में मारा, इससे उनके सिर से खून बहने लगा। इस हमले में घायल तेज सिंह मौत हो गई। इसी दौरान रवि को भी भारत में डंडा मारा इससे उसके सिर से भी खून बहने लगा। श्ािवसिंह ने उसकी मां रामश्री के हाथ पकड लिए और आरोपी आशा ने उसकी लातघूसों से पिटाई की। इतने में मोहल्ले के लोग आ गए।