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बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

locationग्वालियरPublished: Dec 04, 2019 07:14:54 pm

ग्वालियर। रंजिश के चलते बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी बड़े लला उर्फ उत्तम जाटव को अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

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अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आरोपी लला उर्फ उत्तम जाटव निवासी जाटव मोहल्ला रनगवां को भादसं की धारा ३०२ के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। फरियादिया के पति की मौत के बाद आरोपी उसके साथ अभद्रता करता था। आरोपी कहता था कि वह उसके साथ शादी कर ले।यही नहीं वह उसे धमकी भी देता था। इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया।
घर में ले जाकर की थी हत्या
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम्मद असलम खान ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि १७ मार्च १९ को ग्राम रनगवां में फरियादिया सीमा जाटव ने थाना बेहट के थाना प्रभारी दीप सिंह को इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि वह अपने बच्चों के साथ ग्राम रनगवां में रहती है। उसके पति का निधन छह माह पहले हो गया है। उसके पति के साथ गांव का बड़े लला जाटव भी शराब पीता था, और वे आपस में लड़ जाते थे। जब वह घर पहुंची तो लडक़ी मुस्कान ने बताया कि गुलनशन, रोहित और वह बड़े लला के घर के सामने खेल रहे थे। गुलशन और रोहित ने बड़े लला के घर के सामने लगा नल दबा दिया तो बड़े लला ने गुलशन को चांटे मारकर भगा दिया और रोहित से उसने पुडिया मंगाई, जब वह पुडिया लेकर आया तो उसने रोहित को कमरे में बंद कर पटक दिया और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फरियादिया ने देखा कि उसका लडक़ा रोहित मरा पड़ा है और आरोपी कमरे का ताला बंद करके भाग गया है। उसे ताला लगाकर भागते हुए कई लोगों ने देखा था।
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