प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं कि २७ मई १६ को दोपहर लगभग १२ बजे पीडि़ता जब घर में अकेली थी और उसकी मां बाहर गई हुई थी तभी आरोपी बल्लू जैन उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। जब वह चिल्लाई तो उसका छोटा भाई दौडकर आ गया। उसे देखकर बल्लू जैन भाग गया। मां के घर लौटने पर उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ डबरा थाने में मामला दर्ज किया गया।
न्यायालय ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर शराब के नशे में तथा बिना दस्तावेजों के कार, स्कूटर व मोटर साइकिल चलाते हुए पकड़े गए छह युवकों पर ६६ हजार सौ रुपए का जुर्माना किया है। कुछ युवकों को न्यायालय उठने तक की भी सजा सुनाई है। न्यायालय ने कार चालक सचिन शर्मा के शराब पीकर तथा बिना ड्रायविंग लायसेंस के कार चलाने के अपराध में उस पर न्यायालय उठने तक तक १५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने पुलिस चैकिंग के दौरान शराब पीकर मोटर साइकिल चलाते हुए पकड़े गए रवि पर दस हजार रुपए का जुर्माना किया है। इसी तरह पुलिस जांच में शराब के नशे में स्कूटर चलाते हुए पकडे गए अभिषेक पर न्यायालय ने ११ हजार १०० रुपए का जुर्माना भी किया है। आरोपी को नशे के साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। एक अन्य युवक गौरव को शराब के नशे में स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर भी १० हजार सौ रुपए का जुर्माना किया गया है। आरोपी के पास जांच में गाड़ी के दस्तावेज भी नहीं पाए गए थे। यातायात पुलिस ने एक अन्य आरोपी जीतू को भी शराब के नशे में स्कूटर चलाते हुए पकड़ा । न्यायालय ने उस पर भी दस हजार रुपए का जुर्माना किया है। स्कूटर चालक कपिल पर भी शराब के नशे में वाहन चलाए जाते समय पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना किया है।