स्मैक तस्कर को 7 साल का कारावास
ग्वालियरPublished: Jan 20, 2020 06:37:34 pm
-मेला ग्राउंण्ड से पकड़ा गया था तस्कर, २५ हजार रुपए का जुर्माना
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ग्वालियर। मेला ग्राउंड में सौ ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए स्मैक तस्कर को विशेष न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावाास की सजा सुनाई है। आरोपी पर २५ हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में मादक पदार्थ का विक्रय किया जाना समाज के लिए घातक है। प्रकरण को देखते हुए आरोपी को सजा दी जाना जरुरी है।
विशष न्यायाधीश आरके जैन ने आरोपी अफजल पुत्र मोहम्मद अफसर उम्र ३१ साल निवासी आजाद नगर टीला नईबस्ती, फ्रेण्ड्स कॉलोनी इटावा को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से एजीपी डीके शर्मा ने पैरवी की ।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं की क्राइम ब्रांच को १७ जुलाई १८ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक मेला परिसर में छत्री नंबरछह के पास स्मैक बेचने के लिए खड़ा हुआ है और वह किसी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक पुडिया में स्मैक बरामद हुई। इसकी नापतौल की गई तो यह सौ ग्राम पाई गई। आरोपी के पास से एक मोबाइल और ६३० रुपए भी बरामद किए गए। इस मामले में एजीपी का कहना था कि आरोपी आदतन अपराधी है इसलिए उसे कठोर कारावास दिया जाए। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई।