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दहेज के लिए कर दी हत्या, अब पति, ससुर व सास दस साल के लिए गए जेल

locationग्वालियरPublished: Jan 22, 2020 06:47:09 pm

ग्वालियर। दहेज के लिए पत्नी की कैरोसिन डालकर जलाकर हत्या करने वाले पति जितेन्द्र दोहरे, ससुर राजबहादुर दोहरे तथा सास शकुंतला दोहरे को अदालत ने दोषी पाते हुए दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

दहेज के लिए कर दी हत्या, अब पति, ससुर व सास दस साल के लिए गए जेल

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अपर सत्र न्यायाधीश डॉ कुलदीप जैन ने आरोपी जितेन्द्र दोहरे उम्र २७ साल, राजबहादुर उम्र ५५ साल तथा शकुंतला उम्र ५३ साल निवासी अशोक कॉलोनी थाटीपुर को धारा ३०४ बी के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। तीनों को दहेज प्रताडना के अपराध में भी दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई गई। एजीपी शिवेन्द्र सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जितेन्द्र का रानी के साथ १८ मई १४ को विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी उसे दहेज के लिए प्रताडित करते थे। २३ अक्टूबर १५ को सूचनाकर्ता राकेश कुमार जाटव निवासी अशोक कॉलोनी थाटीपुर ने थाना थाटीपुर में सूचना दी कि उसकी भतीजी बहू रानी दोहरे को १७ अक्टूबर १५ को जलने के कारण इलाज के लिए जेएएच में भर्ती किया गया था। यहां से उसे २१ अक्टूबर १५ को इलाज के लिए बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान २३ अक्टूबर १५को उसकी मौत हो गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी जितेन्द्र दोहरे, राजबहादुर दोहरे तथा शकुंतला देवी के खिलाफ धारा ३०४ बी, ४९८ ए/३४ एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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