ग्वालियर

निगम ने कहा तलघरों में पार्किंग की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस जिम्मेदार

-न्यायालय ने निगम के अधिवक्ता से इस अद्वितीय वक्तव्य को स्पष्ट करने को कहा , आज फिर सुनवाई

ग्वालियरJan 22, 2020 / 10:46 pm

Rajendra Talegaonkar

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय में तलघरों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर लंबित जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान बुधवार को नगर निगम के अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने कहा कि तलघरों में पार्र्किंग की व्यवस्था के लिए नगर निगम नहीं यातायात पुलिस जिम्मेदार है। उच्च न्यायालय ने इस पर निगम के अधिवक्ता से कहा कि वे अपने अद्वितीय वक्तव्य पर २३ जनवरी को न्यायालय में प्रकाश डालें। न्यायमूर्ति शील नागु एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष निगम के अधिवक्ता दीपक खोत के साथ ही निगम की ओर से एडवोकेट प्रशांत शर्मा भी पैरवी के लिए उपस्थित हुए। न्यायालय से कहा गया कि यह प्रकरण गंभीर है इसलिए प्रशांत शर्मा निगम की ओरसे उपस्थित हुए हैं। शर्मा ने इस मामले में कहा कि तलघरों में पार्र्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं यातायात पुलिस की है। नगर निगम एक्ट के तहत निगम अधिकारियों पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। इस पर याचिकाकर्ता मदन सिंह कुशवाह के अधिवक्ता ने कहा कि निगम के अधिवक्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए। इस पर न्यायालय ने निगम के अधिवक्ता से कहा कि वे अपने अनोखे वक्तव्य को २३ जनवरी को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करंे। निगम की ओर से अधिवक्ता दीपक खोत ने न्यायालय के आदेश पर प्रतिपालन रिपोर्ट पेश की जिसमें नगर निगम द्वारा पिछले दिनों में की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। पेश करना थी जिम्मेदार अफसरों की सूचीनगर निगम को उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध तलघरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों की आज सूची पेश करना थी। निगम ने सूची तो पेश की लेकिन फिर अधूरी सूची पेश की है। लेकिन न्यायालय के निर्देश के अनुसार न्यायालय ने जो कॉलम तय किए हैं उनमें से तीन से अधिक कॉलम खाली छोड दिए गए हैं। इसमें इन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। नगर निगम के शीर्ष अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं।
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