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डबरा की दो मिलें तेल नहीं बेच सकेंगी, मुरार की पाल डेयरी सील, जानिए क्यों हुई ये कार्रवाई

locationग्वालियरPublished: Nov 10, 2019 11:59:07 pm

Submitted by:

Rahul rai

जिन सैंपल की रिपोर्ट अमानक निकली है, वे चाहें तो 5 हजार रुपए शुल्क जमा कर मैसूर प्रयोगशाला से जांच के लिए चैलेंज कर सकते हैं

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डबरा की दो मिलें तेल नहीं बेच सकेंगी, मुरार की पाल डेयरी सील, जानिए क्यों हुई ये कार्रवाई,डबरा की दो मिलें तेल नहीं बेच सकेंगी, मुरार की पाल डेयरी सील, जानिए क्यों हुई ये कार्रवाई

ग्वालियर। तीन महीने पहले जिले के 20 प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपलों में से शहर के आठ और डबरा के दो प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। प्रयोगशाला से इनकी रिपोर्ट आने के बाद डबरा की दो मिलों से सरसों के तेल के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि मुरार बजाज खाना में स्थित पाल डेयरी को तहसीलदार नरेश गुप्ता की मौजूदगी में रविवार शाम सील कर दिया गया। बाकी को नोटिस दिए गए हैं।
जिन सैंपल की रिपोर्ट अमानक निकली है, वे चाहें तो 5 हजार रुपए शुल्क जमा कर मैसूर प्रयोगशाला से जांच के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अगर 30 दिन में इसके लिए आवेदन नहीं किया तो एडीएम कोर्ट में प्रकरण चलेगा, जिसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
यह नमूने निकले अमानक

3 अगस्त
-दानाओली स्थित ग्वालियर गृह उद्योग से धनिया पाउडर का सैंपल।
-दौलतगंज स्थित विजय स्टोर्स से ऑइल, ऑरेंज फूड कलर का सैंपल।

7 अगस्त
-थाटीपुर स्थित जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन का सैंपल लिया था, जो मिथ्याछाप निकला है।
-शुगर मिल रोड बायपास डबरा स्थित जय साईं बाबा ऑइल मिल से सरसों के तेल का सैंपल लिया था, इस मिल से तेल विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है।
-जवाहरगंज डबरा स्थित श्रीनाथ ऑइल मिल से सरसों के तेल का सैंपल लिया था, मिल से लूज बेचने पर रोक लगाई है।
8 अगस्त
-नर्मदा कॉलोनी गांधी रोड मुरार स्थित किसान डेयरी से पनीर और गाय के दूध का सैंपल लिया था।

9 अगस्त
-कुम्हरपुरा 60 फुटा रोड स्थित पाल डेयरी से मिश्रित दूध का सैंपल।
10 अगस्त
-गिरवाई स्थित केशलचू फूड लिंक से कुल्फी पॉप का सैंपल।
14 अगस्त
-माल रोड मुरार स्थित आनंद मिष्ठान भंडार से पेड़ा का सैंपल।
पक्ष रखने का मौका दिया है
-खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अगस्त में सैंपल लिए थे, इनकी रिपोर्ट आई है। जो सैंपल अमानक निकले हैं, उन प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। संचालक चाहें तो एक महीने के अंदर 5 हजार रुपए शुल्क जमा करने पर मैसूर लैब में दोबारा जांच के लिए भेजा जा सकता है।
पुष्पा पुषाम, एसडीएम एवं अभिविहित अधिकारी-खाद्य सुरक्षा
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