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२० लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी इंफ्राटेक के डायरेक्टर की याचिका खारिज

locationग्वालियरPublished: Jan 28, 2020 11:44:34 pm

ग्वालियर। ड्युप्लेक्स बुक करने के नाम पर २० लाख रुपए हड़पने के मामले में एचजी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज कुमार शर्मा के अग्रिम जमानत के आवेदन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

२० लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी इंफ्राटेक के डायरेक्टर की याचिका खारिज

२० लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी इंफ्राटेक के डायरेक्टर की याचिका खारिज

न्यायालय ने कहा कि यह मामला धोखा और विश्वास तोडऩे का है, इसलिए आरोपी के आवेदन को मंजूर नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति शील नागु ने यह आदेश दिए हैं। कंपनी के डायरेक्टर नीरज कुमार शर्मा के अलावा इस मामले में डॉ संकेत श्रीवास्तव एवं डॉ संयुक्ता श्रीवास्तव के परिवाद पर विचारण न्यायालय ने अन्य डायरेक्टर धीरज अग्रवाल एवं आशीष अग्रवाल के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तीनों को न्यायालय ने जमानती वारंट से तलब किया था। बिरला हॉस्पिटल के डॉ संकेत एवं डॉ संयुक्ता ने कहा कि उन्होंने चितेरा रोड स्थित एचजी इन्फ्राटेक हाइवे पर स्थित एचजी इन्फ्राटेक प्राइवेट के तीनों डायरेक्टरों के आश्वासन पर ड्युप्लेक्स खरीदने के लिए २० लाख रुपए एडवांस जमा किए थे। कंपनी ने बाद में उन्हें न तो डयुप्लेक्स दिया और न ही उनकी राशि वापस की। कंपनी ने नोटिस मिलने पर कहा कि उन्हें मात्र १३ लाख १० हजार रुपए का भुगतान किया गया है। बाकी राशि लेने से तीनों मुकर गए। इसमामले में पुलिस ने भी शिकायत के बाद तीनों बिल्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं की तब उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी।
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