जिला न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने बेकरी के संचालक हिमांशु व चिराग की विचारण न्यायालय के खिलाफ की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए हैं। वहीं फर्म के मैनेजर राजकुमार शर्मा पर किए गए 25 हजार रुपए के जुर्माने की राशि को घटाकर 10 हजार रुपए कर दिया है। संयुक्त कलेक्टर विदिशा मुखर्जी द्वारा गठित टीम ने 6 अगस्त 2014 को निरंकारी बेकरी सिल्वर स्टेट, यूनिवर्सिटी रोड के यहां से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए।
जांच में यह सामग्री मानक स्तर की पाई गई, लेकिन निरंकारी पनीर गजरा बिस्कुट की जांच में पाया गया कि बिस्कुट का नाम तो पनीर बिस्कुट था, लेकिन बिस्कुट में पनीर नहीं था। वहीं इसके ऊपर लगे लेबल पर बेस्ट बिफोर की जानकारी दो प्रकार से भ्रामक रूप से डाली गई थी। विचारण न्यायालय ने इस पर आरोपीगण को भ्रामक जानकारी देने के लिए दोषी पाते हुए दोनों डायरेक्टर व मैनेजर पर जुर्माना किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी।