scriptनशे में गाड़ी चलाना पड़ा भारी, तीन को देना पड़ा 31 हजार रुपए जुर्माना | Driving drunk heavily, three had to pay 31 thousand rupees fine | Patrika News

नशे में गाड़ी चलाना पड़ा भारी, तीन को देना पड़ा 31 हजार रुपए जुर्माना

locationग्वालियरPublished: Oct 04, 2019 01:14:20 am

Submitted by:

Rahul rai

नशे में वाहन चलाने से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त हो गई है, वहीं अदालत भी ऐसे लोगों के साथ कठोरता से पेश आ रही है और नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगातार जुर्माने किए जा रहे हैं।

नशे में गाड़ी चलाना पड़ा भारी, तीन को देना पड़ा 31 हजार रुपए जुर्माना

नशे में गाड़ी चलाना पड़ा भारी, तीन को देना पड़ा 31 हजार रुपए जुर्माना

ग्वालियर। नशे में वाहन चलाने से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त हो गई है, वहीं अदालत भी ऐसे लोगों के साथ कठोरता से पेश आ रही है और नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगातार जुर्माने किए जा रहे हैं। गुरुवार को अदालत ने तीन युवकों पर 31 हजार रुपए का जुर्माना किया, वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले पर 7 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। एक चालक को तेजी से ट्रक चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मारने पर एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
जेएमएफसी पवन कुमार पटेल ने रोहित पर 11 हजार रुपए, विकास पर 10,200 रुपए का जुर्माना किया व दोनों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई। तीसरे मामले में अमित पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। तीनों युवकों को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा था। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अदालत द्वारा अब तक आधा दर्जन वाहन चालकों पर जुर्माने किए जा चुके हैं।
लाइसेंस नहीं होने पर 7 हजार जुर्माना
न्यायालय ने पुष्पेन्द्र पर 7 हजार रुपए जुर्माना किया है। जांच के दौरान उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला था। इस पर प्रकरण बनाकर न्यायालय भेजा गया।

लापरवाह ट्रक चालक को एक साल की सजा
लापरवाही से ट्रक चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मारने वाले मुकेश को अदालत ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि दुर्घटना में आहत राशिद व मुनव्वर को दिए जाने के आदेश दिए हैं। घटना 22 मई 2013 को हुई थी, इसकी रिपोर्ट पुरानी छावनी थाने में दर्ज की गई थी। दुर्घटना में दोनों युवकों के फै्रक्चर हो गया था। न्यायालय ने धारा 338 के अपराध में सजा सुनाई है तथा धारा 279 में तीन माह के कारावास की सजा भी दी है।
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