न्यायालय ने पुष्पेन्द्र पर 7 हजार रुपए जुर्माना किया है। जांच के दौरान उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला था। इस पर प्रकरण बनाकर न्यायालय भेजा गया। लापरवाह ट्रक चालक को एक साल की सजा
लापरवाही से ट्रक चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मारने वाले मुकेश को अदालत ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि दुर्घटना में आहत राशिद व मुनव्वर को दिए जाने के आदेश दिए हैं। घटना 22 मई 2013 को हुई थी, इसकी रिपोर्ट पुरानी छावनी थाने में दर्ज की गई थी। दुर्घटना में दोनों युवकों के फै्रक्चर हो गया था। न्यायालय ने धारा 338 के अपराध में सजा सुनाई है तथा धारा 279 में तीन माह के कारावास की सजा भी दी है।