ब्याज से आय लेने वाले बुजुर्गों को अब दाखिल नहीं करना पड़ेगा आयकर रिटर्न
ग्वालियरPublished: Dec 07, 2021 09:28:53 am
- आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 में नई धारा 194पी को किया शामिल
- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई आइटीआर दाखिल करने से छूट


ब्याज से आय लेने वाले बुजुर्गों को अब दाखिल नहीं करना पड़ेगा आयकर रिटर्न
ग्वालियर. 75 वर्ष से अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का एक मात्र जरिए पेंशन और बैंक में रखे गए पैसे से मिलने वाला ब्याज है, उनको अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की नई धारा 194पी को शामिल किया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आइटीआर दाखिल करने की छूट प्रदान की गई है। इसकी घोषणा इस बार बजट में की गई थी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना का लागू कर दिया गया है। शहर के करीब 40 हजार से अधिक बुजुर्गों को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति मिल जाएगी।