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EPF Withdrawal : जानिए कब तक नहीं निकालना चाहिए PF अकाउंट से रकम, मिलता है ये फायदा

locationग्वालियरPublished: Aug 10, 2019 04:36:58 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

EPF Fund withdraw money time – get PF benefit – जानिए कब तक नहीं निकालना चाहिए पीए अकाउंट से रकम, मिलता है ये फायदा

EPF Fund withdraw money time : get PF benefit

निए कब तक नहीं निकालना चाहिए पीए अकाउंट से रकम, मिलता है ये फायदा

ग्वालियर। पीएफ ( Provident Fund) में जमा होने वाली राशि कर्मचारी के भविष्य की सिक्योरिटी के लिए होती है। जिसके लिए पीएफ ( PF) डिपार्टमेंट ने कई सारे ऐसे रूल बनाएं है जिससे छोटी-छोटी समस्याएं आने पर कर्मचारी अपना पीएफ अकाउंट न खाली करे। क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के साथ ऐसा ज्यादा देखा जाता है। निजी क्षेत्र के बदलते माहौल में लोग तेजी से नौकरी बदलते हैं। लेकिन नौकरी बदलने के साथ पूर्व कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा निकालना घाटे का सौदा हो सकता है। इससे आप अच्छे भविष्य के लिए की जा रही बचत को तो खत्म करते ही हैं, साथ ही पेंशन योजना की निरंतरता भी खत्म हो जाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं या अगर उन्हें किसी वजह से नौकरी से निकाला भी जाता है तो भी पीएफ को तुरंत निकालना समझदारी नहीं है, जब तक कि आपको इसकी सख्त जरूरत न हो। दरअसल, नौकरी छोडऩे के बाद भी पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है और नया रोजगार मिलने के साथ ही उसे नई कंपनी में स्थानांतरित कराया जा सकता है। अगर एक नौकरी छोडऩे के कुछ महीनों बाद दूसरी नौकरी करने लगते हैं और पुरानी कंपनी की पूरी पीएफ राशि को नई में स्थानांतरित करा लेते हैं तो इसे सेवा की निरंतरता माना जाएगा। ऐसे में पेंशन योजना में रुकावट नहीं आएगी। सेवा में निरंतरता के प्रावधान के तहत सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अंशदान बराबर देना जरूरी है।

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रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक मिलता है ब्याज : अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं तो तीन साल तक ब्याज मिलता रहता है। तीन साल के बाद ही इसे निष्क्रिय खाता माना जाता है।

पैसा निकालना ही है तो केवाईसी ( KYC) जरूरी

आपको किसी जरूरत के कारण पैसा निकालना ही है, तो केवाईसी का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति दो माह तक बेरोजगार रहता है तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है, जबकि नौकरी छोडऩे के एक माह के बाद 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है। अगर सेवाकाल दस साल से कम का है तो पेंशन का भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है। सामान्यतया पीएफ का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद सेवानिवृत्ति पर ही निकाला जा सकता है।

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