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बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर होटल व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

locationग्वालियरPublished: Dec 26, 2020 01:03:46 am

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

Excise Department Action

Excise Department Action

ग्वालियर. आबकारी विभाग ने शुक्रवार को शहर के होटल,पब और रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की। बिना लाइसेंस के शराब पिला रहे चार होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
नियंत्रण कक्ष प्रभारी सुरेन्द्र सिंह राठौर ने बताया, क्रिसमस को लेकर सूचना मिली थी कि शहर के कुछ होटल और रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर आबकारी टीम ने होटल फॉर्चूना, आवेन्यू, जलसा और द ओपन हाउस के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 ए के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा क्यू कैफे, सौरभ ढाबा, कॉसीना रेस्टोरेंट, वेदमंत्रा, होटल सिटी पैलेस, अन्सरा कैफे में तलाशी ली गई। आबकारी विभाग ने अधिकारी ने कहा, लगातार अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि नववर्ष पर कई रेस्टोरेंट अवैध रूप से शराब पिलाते है। इन पर विभाग की विशेष नजर रहेगी। काईवाई में आबकारी उपनिरीक्षक प्रवीण उपाध्याय, अपर्णा विश्वकर्मा, सपना यादव आदि शामिल रहे।
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