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बहला फुसलाकर ले गया नाबालिग बालिका फिर यह किया काम, कोर्ट ने दी दस साल की सजा

locationग्वालियरPublished: Jan 28, 2020 01:07:24 am

नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले युवक नीतेश गोस्वामी को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बालिका का अपहरण करने में सहयोग करने वाले नीतेश के भाई कैलाश और मोनू गोस्वामी को अदालत ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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बहला फुसलाकर ले गया नाबालिग बालिका फिर यह किया काम, कोर्ट ने दी दस साल की सजा

ग्वालियर. नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले युवक नीतेश गोस्वामी को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बालिका का अपहरण करने में सहयोग करने वाले नीतेश के भाई कैलाश और मोनू गोस्वामी को अदालत ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी नीतेश निवासी चंदन नगर थाना ग्वालियर को पाक्सो एक्ट के अपराध में यह सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे तथा उसके भाई कैलाश व मोनू को भादसं की धारा 363 एवं 366 ए के अपराध में तीन साल की सजा सुनाई। नीतेश पर सात हजार रुपए तथा उसके दोनों भाईयों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में पीडि़ता को दिलाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
तीन माह बाद पुलिस ने बरामद की थी युवती
घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि फरियादिया 16 मार्च 13 को घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। उसके घरवालों ने तलाश के बाद भी न मिलने पर 17 मार्च 13 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि आरोपी नीतेश गोस्वामी उसे बहलाफुसला कर ले गया है। घटना के तीन माह बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया। आरोपी ने उसे सबलगढ़ में रखकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। लड़की की मां की सहमति के बाद उसका मेडिकल चैकअप कराया गया। जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी के खिलाफ बलात्कार के अपराध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए आरोपी के पिता व मां तथा अन्य को अदालत ने आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया।

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