scriptFather accused son-in-law of illegal detention, court imposed Rs 20 da | पिता ने दामाद पर लगाया अवैध हिरासत का आरोप, कोर्ट ने लगाया 20 हर्जाना | Patrika News

पिता ने दामाद पर लगाया अवैध हिरासत का आरोप, कोर्ट ने लगाया 20 हर्जाना

locationग्वालियरPublished: Sep 21, 2023 11:10:56 am

Submitted by:

Balbir Rawat

लडक़ी बोली कि वह अपने पति के साथ खुशी-खुशी रह रही

पिता ने दामाद पर लगाया अवैध हिरासत का आरोप, कोर्ट ने लगाया 20 हर्जाना
पिता ने दामाद पर लगाया अवैध हिरासत का आरोप, कोर्ट ने लगाया 20 हर्जाना
ग्वालियर। हाईकोर्ट युगल पीठ में एक पिता को तथ्य छिपाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने यह कहते हुए 20 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया कि किसी गुप्त उद्देश्य से यह याचिका पेश की गई है। हर्जाने के 20 हजार में से दस हजार रुपए पुलिस के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। दस हजार रुपए कॉर्पस को दिए जाएंगे।
दरअसल संतोष कुमार राजपूत ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया कि उसकी बेटी को करैरा निवासी भज्जु ने बंधक बना लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को कृष्णा राजपूत को पेश किया। उसने न्यायालय को बताया कि वह वह अपने पति के घर निवास कर रही है। उसके पति से पिता ने पांच लाख रुपए लिए थे। जब रुपये मांगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी। उसे किसी ने बंधक नहीं बनाया है। कोर्ट ने पति घर में रहना अवैध हिरासत नहीं माना और पिता पर 20 हजार का हर्जाना लगा दिया। पुलिस की ओर से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला ने की।
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