निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 21 जून को
ग्वालियरPublished: Jun 11, 2021 01:20:25 am
आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया पर लगाई गई थी याचिका
ग्वालियर. उच्च न्यायालय 21 जून को महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए लगाई याचिका पर अंतिम सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने महापौर व अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर पांच जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 10 जून को उच्च न्यायालय जबलपुर में पांचों याचिकाओं पर युगलपीठ ने सुनवाई की।
13 मार्च को मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए 10 व 11 दिसंबर 2020 को जारी आरक्षण अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शासन ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। शासन को जवाब पेश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह रोक बहोड़ापुर निवासी अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर की जनहित याचिका के बाद लगाई थी। अलग-अलग याचिकाओं में मुरैना व उज्जैन नगर निगम के महापौर के आरक्षणों के साथ कुल 81 नगरीय निकाय के अध्यक्ष के आरक्षणों को चुनौती दी गई थी।