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नाइट कर्फ्यू से पहले खत्म कर लें न्यू ईयर पार्टी, नहीं तो आप पर दर्ज हो सकती है FIR

locationग्वालियरPublished: Dec 30, 2021 12:29:42 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

हॉल-गार्डन में 50% क्षमता के साथ कर सकते हैं सेलिब्रेट…..

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new year party

ग्वालियर। नए साल के जश्न के पहले पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि हर साल लोग 31 दिसम्बर की शाम से लेकर देर रात तक नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने इस बार विशेष तैयारी की है। अब सभी को नाइट कर्फ्यू से पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी खत्म करनी होगी।

बता दें कि रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल, क्लब या गार्डन में जश्न मनता नजर आया, तो पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी। नये साल के जश्न के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जिला प्रशासन ने कोई अलग से गाइडलाइन जारी नहीं की है। स्टेट से जारी आदेशों को ही जारी कर दिया गया है।

समय की पाबंदियां पूरी सरह से लागू

बता दें कि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश में 37 दिनों के बाद रात का कर्फ्यू लागू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि कोविड के मामलों में वृद्धि की आशंकाओं के बीच राज्य भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू होगा क्योंकि देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की बात कही थी। अब जब नया साल आने वाला है और लोग पार्टी करने के मूड में है, लेकिन समय की पाबंदियां पूरी सरह से लागू रहेंगी।

करना होगा गाइडलाइन का पालन

नये साल के जश्न के लिए सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन आयोजक को कराना होगा। हॉल या गार्डन की क्षमता से 50 फीसदी ही लोग पार्टी में शामिल हो सकेंगे। नए साल के जश्न के नाम पर ज्यादा छूट देने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से बैठकें जारी हैं। जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जो भी करना है नाइट कर्फ्यू से पहले कर लो, उसके बाद कोई सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए।

ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने कहा है कि नए साल का जश्न खूब मनाएं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखें। रात 10.30 बजे तक घर लौट जाएं। नशा कर वाहन न चलाएं। रात 11 बजे के बाद बिना कोई कारण यदि सड़क पर कोई मिल गया तो सीधे हवालात में डाल दिया जाएगा। जिन होटल और रेस्टोरेंट में 11 बजे के बाद आयोजन होते मिले वहां कार्रवाई की जाएगी।

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