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ग्वालियर के 5 थानों में भाजपा-कांग्रेस नेताओं पर कोविड नियम तोडऩे पर एफआइआर

locationग्वालियरPublished: Oct 17, 2020 08:15:17 pm

Submitted by:

Nitin Tripathi

राजनीतिक आयोजनों में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने दिए थे एफआइआर के आदेश

Patrika

ग्वालियर के 5 थानों में भाजपा-कांग्रेस नेताओं पर कोविड नियम तोडऩे पर एफआइआर

ग्वालियर . ग्वालियर के पांच थानों में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक आयोजनों में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने एफआइआर के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश की प्रति कलेक्टर कार्यालय से शुक्रवार शाम को एसपी ऑफिस पहुंची थी। यहां से देर रात संबंधित थानों को कार्रवाई के निर्देश के साथ इसे भेज दिया गया। अलग-अलग पुलिस थानों में रात दो बजे से 4 बजे के बीच एफआइआर दर्ज की गई। इसमें भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर धारा 188, 269 और 51 ख के तहत एफआइआर दर्ज की गई हैं। दरअसल हाइकोर्ट ने आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर कोरोना महामारी के दौरान चुनावी सभाओं में तादाद से ज्यादा भीड जुटाने और उनमें बिना मास्क के लोगों की मौजूदगी, सोशल डिस्टेसिंग की अनदेखी की शिकायत पर एफआइआर करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और एसपी से 19 अक्टूबर तक कार्रवाई कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
इन धाराओं में प्रकरण दर्ज

धारा 188 : कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए शासन-प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जब लोकसेवक द्वारा इसकी अवज्ञा की जाती है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है।
धारा 269 : जब कानून के खिलाफ जाकर संक्रमण या बीमारी से जनजीवन को संकट में डाला जाता है, तब इस धारा के तहत कार्रवाई होती है। इसमें सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 51 : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार बार-बार अपील के बावजूद जब निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तब धारा 51 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
आयोजक और प्रत्याशी को बनाया गया आरोपी

प्रद्युम्न सिंह तोमर – हजीरा थाने में रात 2 बजे अपराध क्रमांक 370/20 पर भाजपा प्रत्याशी प्रदुमनसिंह तोमर पर एफआइआर दर्ज की गई। इसमें 4 अक्टूबर सुबह आठ से शाम 6 बजे तक चार शहर का नाका यादव धर्मकांटे पर सभा में निर्धारित संख्या से कहीं अधिक लोगों की भीड़ होने का जिक्र है।
मुन्नालाल गोयल व जयंत शर्मा- झांसी रोड थाने में रात करीब साढ़े 3 बजे भाजपा नेता मुन्नालाल गोयल और सभा के आयोजक जयंत शर्मा पर एफआइआर की गई। इसमें नाका चंद्रवदनी गली नंबर 4 में बघेल छात्रावास में 3 अक्टूबर को सभा में कोविड से बचाव के इंतजाम नहीं करने का उल्लेख है। इसी तरह गोयल व विनय सक्सेना के खिलाफ एक प्रकरण पड़ाव थाने में 5 अक्टूबर की सभा को लेकर दर्ज किया गया।
सुनील शर्मा – बहोड़ापुर थाने में ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा पर रात करीब 3 बजे केस दर्ज किया गया। इसमें वार्ड क्रमांक एक की गरगज कॉलोनी में 6 अक्टूबर को बिना अनुमति राजनीतिक सभा करने, उसमें भीड़ जुटाने के साथ ही कोविड नियमों की अनदेखी का आरोप है।
सतीश सिंह सिकरवार – गोला का मंदिर थाना में कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार के खिलाफ सुबह 4 बजकर 49 मिनट पर केस दर्ज किया गया। इसमें 4 अक्टूबर को वार्ड 19 में सभा के दौरान भीड़ जुटाने और उसमें कोविड नियमों का पालन नहीं करने का उल्लेख है।

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