ग्वालियर

तीन आतिशबाजी कारोबारियों पर जीएसटी राज्य कर का छापा, 10 घंटे चली कार्रवाई

– प्रतिष्ठान सहित निवास पर पुलिस बल के साथ पहुंची टीमें- मुख्यालय से कर अपवंचन की जानकारी के आधार पर की गयी है कार्रवाई

ग्वालियरOct 15, 2019 / 08:28 pm

Narendra Kuiya

atishbaji karobarion par gst vibhag ki karywahi

ग्वालियर. जीएसटी राज्य कर विभाग के एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को आतिशबाजी बेचने वाले कारोबारियों की तीन फर्मों पर छापामार कार्रवाई की। सुबह 9 बजे पुलिस बल के साथ पहुंची टीमों ने आतिशबाजी कारोबारियों के प्रतिष्ठान और निवास स्थान पर एक साथ कार्रवाई प्रारंभ की। जीएसटी राज्य कर मुख्यालय से आतिशबाजी कारोबारियों द्वारा किए जा रहे कर अपवंचन की जानकारी के आधार पर इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शाम 7 बजे तक विभाग की टीमों ने तीनों कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर कागजों की जांच-पड़ताल की। विभाग ने बुधवार को तीनों फर्मों से बड़े कर अपवंचन के खुलासे की उम्मीद जताई है।
जीएसटी राज्य कर विभाग के एंटी इवेजन ब्यूरो के ज्वाइंट कमिश्नर यूएस बैस के नेतृत्व में विभाग की दस टीमें बांके बिहारी ट्रेडर्स के संचालक सुशील केशवानी के ट्रांसपोर्ट नगर प्रतिष्ठान और सखिया विलास कॉलोनी स्थित निवास, आरके फायर वक्र्स के संचालक राजेश ढींगरा के समाधिया कॉलोनी निवास और गिरवाई नाका सहित ट्रांसपोर्ट नगर प्रतिष्ठान सहित नागपाल ट्रेडर्स के संचालक सुरेश नागपाल के रतन कॉलोनी स्थित निवास और गिरवाई नाका स्थित प्रतिष्ठान पर एकसाथ कार्रवाई प्रारंभ की। करीब 10 घंटे तक चली इस कार्रवाई में विभाग की टीमों ने तीनों कारोबारियों का स्टॉक जब्त किया है, इनका मिलान बुधवार को किया जाएगा। शाम 7 बजे छापे की कार्रवाई को विराम दिया गया। छापामार कार्रवाई में उपायुक्त मिकी अग्रवाल, सहायक आयुक्त दीपा नरवरिया, अनुराधा शर्मा, अजय ओझा, राजेश धाकड़, राज्य कर अधिकारी राहुल भटनागर, अर्जुन सोलंकी, बृजेश चतुर्वेदी, विवेक शुक्ला आदि की विशेष भूमिका रही।
बुधवार को भी कार्रवाई करेंगे
मुख्यालय से मिली जानकारी के आधार पर आतिशबाजी बेचने वाले कारोबारियों पर विभाग की टीमों ने कार्रवाई की है। टीमों ने तीनों कारोबारियों का स्टॉक जब्त किया है, अभी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हो सकी है। बुधवार को कार्रवाई पूरी होने के बाद बड़ा कर अपवंचन मिलने की उम्मीद है।
– यूएस बैस, ज्वाइंट कमिश्नर, राज्य कर जीएसटी विभाग
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