scriptFour people in the car have Rs 13,000 each, if they are unable to acco | गाड़ी में चार लोगों के 13-13 हजार रुपए हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाए तो जब्त हो जाएंगे | Patrika News

गाड़ी में चार लोगों के 13-13 हजार रुपए हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाए तो जब्त हो जाएंगे

locationग्वालियरPublished: Oct 18, 2023 11:01:23 am

Submitted by:

Balbir Rawat

कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफीसरों ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को दिए जवाब, नामांकन के साथ 36 फोटो लगेंगे, फोटों में दोनों कान दिखने चाहिए

गाड़ी में चार लोगों के 13-13 हजार रुपए हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाए तो जब्त हो जाएंगे
गाड़ी में चार लोगों के 13-13 हजार रुपए हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाए तो जब्त हो जाएंगे
ग्वालियर. यदि एक गाड़ी में चार लोग 13-13 हजार रुपए लेकर चल रहे हैं। यह राशि 52 हजार रुपए होती है। ये लोग इस राशि के दस्तावेज व हिसाब नहीं दे पाए तो जब्त हो जाएंगे। जब्त होने के बाद जिला पंचायत सीईओ (नोडल अधिकारी) के यहां दस्तावेज पेश करने के बाद ही मिल सकेंगे। यहां पर हिसाब नहीं दे पाए नगदी को जब्त किया जाएगा। 50 हजार रुपए भी लेकर चल रहे हैं तो उनकी एंट्री रजिस्ट्रर में होगी। राशि ले जाने वाले का नाम दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को कलेक्टर, रिटर्निंग आफिसर व पार्टियों के जन प्रतिनिधियों के सात हुई बैठक में दी। उन्हें चुनाव प्रक्रिया समझाने के साथ-साथ आचार संहिता के बारे में भी समझाया गया।
प्रतिनिधि- टास्क फोर्स किया है। ये कैसे नगदी को जब्त करेंगे।
कलेक्टर- जिले में 29 नाके बनाए हैं। यहां पर टास्क फोर्स बिठाया गया है। कैमरे लगे हैं। यदि गाड़ी में चार लोगों से 52 हजार रुपए जब्त हुए हैं, तो उसका हिसाब देना होगा। नहीं तो राशि जब्त होगी।
प्रतिनिधि- नामांकन के दौरान कौन-कौनसे खर्च जोड़े जाएंगे।
कलेक्टर- नामांकन के दौरान जितनी भी गाडिय़ां लेकर चल रहे हैं। उनकी इजाजत लेनी होगी। सभी गाडियों के खर्च जोड़े जाएंगे। गाडिय़ां काफिले के रूप में नहीं चल सकती हैं। तीन गाडियों के बीच 100 मीटर का फसला होना चाहिए।
प्रतिनिधि- पार्टी का झंडा कैसे लगा सकते हैं।
कलेक्टर- यदि किसी के घर पर एक झंडा लगाया जाता है तो उसकी अनुमति लेने की जरूत नहीं है। यदि संपत्ति पर कुछ लिखा गया या होर्डिंग्स लगी है तो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। अनुमति की जानकारी रिटर्निंग ऑफिस के यहां जमा करनी होगी।
प्रतिनिधि- क्या कार्यकर्ता झंडा व बैनर लगा सकता है।
कलेक्टर: प्रत्याशी की बिना अनुमति के वह प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता है। उसके लिए प्रत्याशी की अनुमति होना जरूरी है।
प्रतिनिधि: होर्डिंग्स किस तरह से लगा सकते हैं।
कलेक्टर: होर्डिंग्स पर नगर निगम के रेट लागू होंगे। होर्डिंग्स का जो स्थान मौजूद है, उसका 15 फीसदी ही प्रत्याशी को मिलेगा। यदि जगह खाली हुई तो 30 फीसदी तक किया जा सकता है। होर्डिंग्स के प्रिंट लाइन में बनाने वाले का नाम होना चाहिए।
प्रतिनिधि- प्रत्याशीश एक बार कितनी नगद राशि खर्च कर सकता है।
कलेक्टर- नगद राशि की लिमिट 10 हजार रुपए रखी गई है। जैेसे कि चाय पिलाई है तो चाय पर 10 हजार रुपए नगद खर्च कर सकता है। चुनाव प्रचार में 40 लाख रुपए खर्च कर सकती है।
प्रतिनिधि: प्रत्याशी को एफआइआर की जानकारी कब देनी है।
कलेक्टर- यदि पुलिस जांच में अपराध नहीं बना है। कोर्ट में खात्मा पेश कर दी है, लेकिन कोर्ट में लंबित है तो उसकी जानकारी देनी होगी। एफआइआर दर्ज होने पर जांच चल रही है तो उसकी जानकारी आवश्यक नहीं है।
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