बजट 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
ग्वालियर। आम बजट को लेकर अंचल में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बजट 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे लोगों में मायूसी देखने को मिली है।
लोग बजट से ये आशाएं लिए बैठे थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है, जिससे वो टैक्स की मार से बच जाएं। मगर ऐसा हुआ नहीं है ऐसे में आपकी जेब पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं होने वाली है।
हाउस रेंट में छूट से मिली राहत
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने के बावजूद भी बजट में वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स पेयर को राहत दी है। बजट में हाउस रेंट की छूट बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है जबकि पहले ये 24000 रुपये थी।
वही 5 लाख रुपये तक की आय पर 3000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई है। इसके साथ ही 35 लाख रुपये के होम लोन पर 50000 रु की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स कम किया गया है।
ऐसे समझे कितना लगता है इंकम टैक्स
-फिलहाल के टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
-2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
-5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
-10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है।
-सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
टैक्स स्लैब में छूट मिलती तो बात बनती
शहर के युवा कारोबारी यादवेन्द्र सिंह कहते है कि बजट बेहद साधारण है। मिडिल क्लास के लिए कुछ घोषणाएं अच्छी हैं, मगर टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से बहुत दुख हुआ है। वहीं निजी कंपनी में काम करने वाले यशेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव की काफी उम्मीद थी, जो वित्त मंत्री ने पूरी नहीं की।
बजट पर लोगों को कहना है कि छोटे करदाताओं को सरकार ने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करना मायूसी का सबब है।