फॉर्मेलिन के घोल में रखे भ्रूण का डीएनए निष्कर्ष संभव है या असंभव?
हाई कोर्ट ने तलब की हैदराबाद लैब की रिपोर्ट
ग्वालियर
Published: May 24, 2022 10:47:51 am
ग्वालियर. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निदेशक से पूछा कि फॉर्मेलिन के घोल में रखे भ्रूण का डीएनए निष्कर्ष संभव है या असंभव? यदि फॉर्मेलिन सामाधान से भ्रूण का डीएनए प्रोफाइल निकलना संभव है तो उक्त प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया। इस मामले में हैदराबाद डीएनए लैब में किसी आधार पर जांच होती है उसकी प्रोटोकॉल रिपोर्ट को पेश करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला बलात्कार पीडि़ता के गर्भवती रहते हुए मौत का है। उसकी मौत के बाद सात माह भू्रण को अशोकनगर डीएनए लैब में रखा गया था। इस मामले में यह मालूम नहीं हो सका कि युवती के गर्भ में किसका बच्चा था। सोमवार को प्रदेश की एफएसएल के निदेशक शशिकांत शुक्ल और डॉ. अनिल कुमार सिंह हाई कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी।
लापरवाही...स्पष्टीकरण नहीं
दे पाए एफएसएल अधिकारी
- भ्रूण में बच्चे के बायोलॉजिकल पिता के बारे में मालूम नहीं चला जो लापरवाही है। भ्रूण प्राप्ति और जांच करने वाले डॉ. कमलेश ने एक महीने भ्रूण को अपने साथ क्यों रखा था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिर्फ इतना बताया कि हड्डी से नमूने लिए गए हैं, लेकिन हड्डी के नाम का उल्लेख नहीं किया।
- डॉ. अनिल कुमार सिंह ने समय मांगा तब कोर्ट ने कहा, हलफनामा में बताएं कि क्या 7 माह के भ्रूण से डीएनए प्रोफाइल निकाला जा सकता है, उसे फॉर्मेलिन घोल में रखा है या नहीं? डॉ. सिंह स्पष्ट करें कि भ्रूण से डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है और फॉर्मेलिन समाधान में रखा जाना संभव है, तो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया। डॉ. सिंह को यह बताने का भी निर्देश दिया जाता है कि रिकॉर्ड में कोई विशिष्ट प्रविष्टियां क्यों नहीं हैं?
- कोर्ट ने शशिकांत शुक्ल को लंबित प्रकरणों का उल्लेख करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें अभी तक डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। भ्रूण को अशोकनगर डीएनए लैब में पुलिस अधीक्षक ने जमा किया, लेकिन इसे उचित तरीके से रखा या नहीं इसका रिकॉर्ड नहीं है। डीएनए लैब में रिकॉर्ड सही नहीं रखने पर शुक्ला को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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