सिर्फ एक आवेदन
परिवहन विभाग ने वैन को स्कूली वाहन के रूप में परमिट देने के लिए तैयारी कर ली है। पिछले दिनों विभाग द्वारा वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पंजीयन कराने और स्कूल वाहनों में नियमों का पालन कराने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो वैन संचालकों ने समय मांगा, जिसके करीब 15 दिन बाद मंगलवार को पहला आवेदन वैन संचालक की ओर से परिवहन विभाग कार्यालय में आया है।
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वैन में न महिला अटेंडर, न कैमरे
परिवहन विभाग द्वारा स्कूली छात्राओं को लाने-ले जाने वाली बसों, ऑटो, वैन व अन्य वाहन में महिला अटेंडर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ निजी स्कूलों द्वारा बसों में शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो बच्चों के साथ बस में बैठकर जाती हैं। लेकिन छात्राओं को ले जानी वाली वैन में महिला अटेंडर नहीं होती हैं, न ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन वाहनों में अग्निशमन यंत्र के नाम पर केवल 200 ग्राम का यंत्र लगाया जा रहा है।
यह हैं नियम
चालक के लिए जरूरी
स्कूल बस, वैन, ऑटो के चालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पुराना हो। उनकी उम्र 21 साल से कम और 60 साल से अधिक न हो। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। चालक किसी प्रकार का नशे का आदी नहीं होना चाहिए।
स्कूलों की बैठक बुलाई है
स्कूलों वाहनों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए निजी स्कूल प्राचार्य व संचालकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी नियमों पर चर्चा की जाएगी।
अशोक दीक्षित, एडीपीओ, स्कूल शिक्षा विभाग
बच्चों को जानकारी देंगे
गुड टच और बेड टच का ज्ञान देने स्कूलों में कार्यक्रम किए जाने हैं। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए कराते आदि का प्रशिक्षण भी दिए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है।
राजेश्वरी सावंत, अध्यक्ष, सहोदय ग्रुप
पंजीयन निरस्त करें
किसी वैन का स्कूली वाहन का परमिट नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्कूल संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। आरटीओ को ऐसी वैनों का पंजीयन निरस्त कर देना चाहिए।
सुधीर सप्रा, अध्यक्ष, पेरेंट्स एसोसिएशन
जीपीएस लगाने पर सहमति
वैन चालक द्वारा निंदनीय घटना करने के बाद एसोसिएशन की बैठक हुई और परिवहन विभाग द्वारा वैन में कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाने पर सहमति जाहिर की गई है।
उमांशकर चौरसिया, अध्यक्ष, स्कूल वैन एसोसिएशन