scriptरेत माफिया पर अंकुश न लगा पाने पर कलेक्टर से जवाब तलब | HC asks collector for not being able to curb sand mafia | Patrika News

रेत माफिया पर अंकुश न लगा पाने पर कलेक्टर से जवाब तलब

locationग्वालियरPublished: Feb 06, 2021 08:06:49 am

Submitted by:

Hitendra Sharma

माफिया द्वारा सिपाही को गोली मारने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी याचिकाकर्ता को कहा

arms_6580877_835x547-m_1.jpg

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति शील नागू एवं राजीव श्रीवास्तव की युगल पीठ ने ग्वालियर चंबल संभाग में रेत माफिया के बढ़ते आतंक को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम मुरैना की रिपोर्ट पर कलेक्टर मुरैना को 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता से कहा कि दतिया में रेत माफिया द्वारा सिपाही को गोली मारने के संबंध में दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका 6 अक्टूबर-2018 को प्रस्तुत की गई थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में खनन माफिया के आगे शासन और प्रशासन नतमस्तक है इसलिए हर वर्ष किसी न किसी विभाग के अधिकारी माफिया के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अब तक कुल 13 वन विभाग तथा पुलिस के अधिकारी माफिया के हाथों मारे गए, लेकिन खनन माफिया पर अंकुश न होने के चलते यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है इसलिए अभी तक मारे गए अधिकारियों की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए।
हाईकोर्ट द्वारा याचिका में दिनांक 29 फरवरी- 2020 को 17 सुझाव मध्यप्रदेश शासन को दिए थे और आदेश में कहा था कि 17 बिंदुओं पर अमल करके खनन माफिया पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन शासन द्वारा हाईकोर्ट के एक भी सुझाव पर अमल नहीं किया गया, इसलिए याचिका को पुन: सुनवाई में लिया गया।

खनन माफिया के आगे प्रशासन पूरी तरह असफल
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता भदौरिया ने न्यायालय में तर्क दिया कि खनन माफिया के आगे शासन प्रशासन पूरी तरह से असफल है और इसी का नतीजा है कि चार फरवरी-21 को दतिया में खनन माफिया ने एक सिपाही को गोली मार दी। इस मामले में न्यायालय द्वारा सीजेएम मुरैना से भी रिपोर्ट तलब की गई सीजेएम मुरैना ने अपनी रिपोर्ट में कहाकि ग्वालियर चंबल संभाग में खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से असफल है और दिनदहाड़े खनन माफिया खनन के कार्य में लगा हुआ है इसके बावजूद कलेक्टर मुरैना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

न्यायालय द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मुरैना को आदेशित किया गया है कि सीजेएम की रिपोर्ट आने के बाद और न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद खनन माफियाओं की गतिविधियां रोकने के लिए आपके द्वारा क्या किया गया इसके संबंध में कलेक्टर मुरैना अपना एफिडेविट 2 सप्ताह में न्यायालय में प्रस्तुत करें, साथ ही याचिकाकर्ता से कहा गया कि दतिया में खनन माफिया द्वारा सिपाही को गोली मारने के संबंध में दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत करें।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7z52mn
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो