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विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी पोहप सिंह गुर्जर के खिलाफ थाना बेहट में मारपीट एवं डकैतों को रसद पानी देने के चार अपराध दर्ज थे, जिनमें से तीन में वह बरी हो चुका था। यह भी पढ़ें
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इसके बाद जब इस मामले की कड़ाई से जांच शुरू की तो यह बात सामने आई। जिससे इस मामले का और दम मिल गया।
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एक अन्य मामले में मदद के एवज में बेहट थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने पोहप से पांच हजार रुपए रिश्वत मांगी थी, लेकिन बाद में वह दो हजार में तैयार हो गया था। यह भी पढ़ें
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फरियादी ने इसकी शिकायत एसपी लोकायुक्त को की। लोकायुक्त एसपी द्वारा इंस्पेक्टर नरेंद्र त्रिपाठी को प्रकरण सौंपा, रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि के बाद २८ सितंबर १४ को आरोपी को बेहट थाने में लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह भी पढ़ें
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योगइस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित होने पर कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई है।