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राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर हाईकोर्ट नाराज

locationग्वालियरPublished: Sep 21, 2020 04:11:20 pm

Submitted by:

Hitendra Sharma

हाईकोर्ट ने नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा आप कितने भी बड़े हों लेकिन कानून आपसे बड़ा है। राजनीतिक आयोजनों में प्रोटेकाल के उल्लंघन पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार।

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ग्वालियर. मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिये राजनीतिक दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। चुनाव को लेकर पार्टियों के आयोजन में कोरोना प्रटोकॉल का भी ध्यान नहीं रका जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीतिक आयोजनों पर एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा, यदि अब किसी भी राजनीतिक आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो उसके जिम्मेदार कलेक्टर होंगे।

न्याय मित्र नियुक्त

हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और बीडी शर्मा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। ये न्याय मित्र हाईकोर्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही की सूचना देंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 को लेकर लागू गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए और यदि कोई भी राजनीतिक दल इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया है।

आप कितने भी बड़े हों, लेकिन कानून आपसे बड़ा

हाईकोर्ट ने नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा, आप कितने भी बड़े हों, लेकिन कानून आपसे बड़ा है। हाईकोर्ट ने तीन अभिभाषकों को न्याय मित्र बनाया है। आयोजनों में यदि उल्लंघन का मामला सामने आता है तो न्याय मित्र खंडपीठ के प्रधान रजिस्ट्रार के जरिए कोर्ट को सूचित करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही सभाओं पर रोक के लिए आशीष प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। ग्वालियर खंडपीठ की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, राजनीतिक आयोजनों में कोविड-19 की केन्द्र, राज्य और जिले की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो।

 

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